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अनुकंपा नियुक्ति के लिए मना कर देने पर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करें

समस्या-

मेरी माताजी केंटोनमेंट बोर्ड में सरकारी नौकरी करती थीं। उन का देहान्त दिनांक 20.12.2008 को हो गया है दिनांक 03.02.2009 को मैं ने अनुकम्पा के आधार पर नौकरी में नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन केंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ ने दिनांक 01.12.2011 को एक पत्र द्वारा सूचित किया है कि शासन ने ग्रुप डी में अनुकंपा नियुक्ति बंद कर दी है। मुझे क्या करना चाहिए?

-राजू पटेल, कानपुर, उत्तरप्रदेश

समाधान-

प को केंटोनमेंट बोर्ड के लिए अनुकंपा नियुक्ति के नियमों का पता लगा कर उन का अध्ययन करना चाहिए और अपने पास के किसी ऐसे वकील से सलाह करनी चाहिए जो सेवा संबंधी मामंलों में पैरवी करते हों।

रकार एक तरफा तरीके से अपने कर्मचारियों के अन्य वर्गों के लिए अनुकंपा नियुक्तियाँ जारी रखते हुए किसी एक वर्ग के लिए अनुकंपा नियुक्तियों को बन्द नहीं कर सकती। यदि सरकार ने इस तरह का कोई आदेश दिया भी है तो उसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

प को दिनांक 01.12.20011 के सीईओ के पत्र के आधार पर इस मामले में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए।

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