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अनुकम्पा नियुक्ति अधिकार नहीं है, इतने वर्ष बाद नहीं दी जा सकती।

Compassionate Appointmentसमस्या-
हमीरपुर, मध्यप्रदेश से संजय प्रताप सिंह ने पूछा है –

मेरे पिता कृषि विभाग में एक अधिकारी थे।  मेरे पिता जी का देहान्‍त 4 जनवरी 1996 को हो गया।  मेरे घर में मेरी तीन बहिनें और एक भाई है।  जब मेरे पिता जी की मृत्‍यु हुयी तब सभी छोटे थे  और मेरी माता जी इतनी पढी लिखी नहीं थीं कि वो नौकरी कर सकती।  उस समय जब मेरे पिता जी का देहान्‍त हुआ था कोई नौकरी करने योग्‍य नहीं था।  मेरे बडे भाई नौकरी नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्‍होने 18 वर्ष उम्र हो जाने पर भी कोई आवेदन नहीं किया।  लेकिन मेरी उम्र इस समय 20 वर्ष हो गयी है क्‍या मुझे यह नौकरी मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो कैसे? मेरे साथ इस समय बहुत समस्‍यायें चल रही हैं। अगर मैं यह नौकरी प्राप्‍त करने में सक्षम रहा तो मुझे बहुत राहत प्राप्त होगी।

समाधान-

नुकम्पा नियुक्त प्राप्त करना किसी का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि इस नियुक्ति के पहले अनुकम्पा जुड़ा हुआ है यह पूरी तरह सरकार की अनुकम्पा पर निर्भर करता है। किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग या संस्था आदि में नौकरी का नियम यह है कि वह नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया अपना कर ही दी जा सकती है। अनुकम्पा नियुक्ति उस का अपवाद है। इस से देश के दूसरे नागरिकों के अधिकार बाधित होते हैं। फिर भी इस तरह की नियुक्ति अत्यन्त आवश्यकता होने पर तथा मृत कर्मचारी के परिवार को अत्यधिक आपदा से बचाने के लिए दी जा सकती है। इन नियुक्तियों के लिए भी नियम बने हुए हैं। उन नियमों से परे जा कर तो कोई नियुक्ति दी ही नहीं जा सकती।

प के पिता की मृत्यु हुए आज 17 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच आप के पिता के परिवार ने अपने जीवन को चलाया है। यह इस बात का सबूत है कि आप को अनुकम्पा नियुक्ति देना अन्य जरूरतमंद लोगों के साथ अन्याय होगा। मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति नियमों में उपबंध है कि ऐसी नियुक्ति सिर्फ कर्मचारी की मृत्यु के 7 वर्ष की अवधि में ही दी जा सकती है। यह उपबंध इस प्रकार है –

अनुकंपा

क्त उपबंध के अनुसार आप को नियुक्ति प्राप्त होना असंभव है। आप को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के प्रयास में समय और धन नष्ट नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए या फिर आय का अन्य कोई साधन करना चाहिए।

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