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अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन करवाने के उपरांत अपने हिस्से पर ही निर्माण कराएँ

 मथुरा (उ.प्र.) से ब्रजेन्द्र कुमार दुबे पूछते हैं –
मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिताजी की खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री में मम्मी का नाम नहीं है। पिताजी का देहान्त हो चुका है।  मम्मी को पिताजी की पेंशन मिलती है। मकान का टैक्स मम्मी के नाम से कटता है। तो क्या मम्मी मकान का बँटवारा कर सकती हैं या नहीं। क्या मैं भाई के हिस्से का बराबर भाग छोड़कर अपने भाग की भूमि पर मकान बनवा सकता हूँ। इस पर भाई को कोई आपत्ति तो नहीं होगी?
 
 उत्तर – 
 
ब्रजेन्द्र जी,
किसी भी हिन्दू के देहान्त के साथ ही, यदि उस ने कोई वसीयत नहीं की है, तो उस की संपत्ति अविभाजित हिन्दू परिवार की संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है। उस संपत्ति में उस के पुत्र, पुत्री, पत्नी और माँ में से जो भी जीवित हों को बराबर भाग प्राप्त करने का अधिकार निहित हो जाता जाता है। इस में यह स्मरण रखें कि यदि किसी पुत्र या पुत्री का देहान्त पहले ही हो चुका है तो उस के उत्तराधिकारियों को उस संपत्ति में पुत्र या पुत्री को प्राप्त होने वाला अधिकार संयुक्त रूप से प्राप्त हो जाता है। इस तरह आप के पिता द्वारा छोड़ा गया मकान तथा अन्य संपत्ति अब आप के अविभाजित हिन्दू परिवार की संपत्ति है।
हाँ आप ने केवल अपनी माता और भाई का उल्लेख किया है। हो सकता है आप के कोई बहिन भी हो, यदि ऐसा है तो उस का भी इस संपत्ति में अधिकार निहित है। आप की माता जी को जो पेंशन मिलती है वह आप के पिता की छोड़ी हुई संपत्ति नहीं है अपितु आप की माता जी द्वारा आप के पिता जी के सरकारी सेवा में रहने के कारण स्वयं अर्जित लाभ है और उस का अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति से कोई सरोकार नहीं है।
प ने जिस मकान का उल्लेख किया है वह आप के पिता जी की छोड़ी हुई संपत्ति है। उस में आप की माता जी का, आप का,  आप के भाई का (यदि आपकी दादी जीवित नहीं है और कोई बहिन नहीं है तो)   बराबर के हिस्से पर अधिकार निहित हो चुका है। अब यह मकान तब तक सभी की संयुक्त संपत्ति है, जब तक कि इस संपत्ति का विभाजन नहीं हो जाता है। आप इस पर या इस के किसी भी हिस्से पर निर्माण केवल सभी की सहमति से करवा सकते हैं, अकेले नहीं।  विभाजन के पूर्व आप के द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा करवाया गया निर्माण संयुक्त संपत्ति का ही भाग हो कर रह जाएगा। यदि संपत्ति के शेष भागीदार उसे आप द्वारा कराया गया निर्माण नहीं मानते हैं, तो जब भी विभाजन होगा इस निर्माण को भी संयुक्त संपत्ति का ही एक भाग माना जाएगा। 
स मकान के किसी हिस्से पर निर्माण करने से पहले अधिक अच्छा यह होगा कि पहले संपत्ति के सभी भागीदार आप, आप की माता जी और भाई सभी बैठकर आपसी समझौते से संपत्ति का बँटवारा कर लें, और विभाजन पत्र को विधिपूर्वक पंजीकृत करा लें। विभाजन के उपरांत ही अपने हिस्से पर निर्माण कराएँ। यदि विभाजन में किसी तरह की बाधा हो, तो सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत कर विभाजन करवा लें। आपसी समझौते के दौरान यह हो सक

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