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कम न्यायालयों के कारण निर्णयों की गति और गुणवत्ता पर बुरे प्रभाव

प ने विगत आलेख न्याय प्राप्ति एक दुःस्वप्न … में पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री वी.एन. खरे की कलम से जाना था कि भारत में न्याय प्राप्ति की स्थिति क्या है।  जहाँ विकसित देशों में प्रति दस लाख की आबादी पर 140 से 150 न्यायाधीश अपने देश की जनता को न्याय प्रदान करने का काम करते हैं वहाँ हमारी व्यवस्था इसी दस लाख की आबादी के लिए केवल 13.5 न्यायाधीश उपलब्ध करवा पा रही है। इस का असर न्याय प्रदान करने की गति और गुणवत्ता पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। जहाँ एक मुकदमे को निपटाने में पाँच-दस वर्ष से लेकर 20-30 वर्ष पहली ही अदालत में लग रहे हों वहाँ जनता के मन में न्याय प्राप्ति की आशा निरन्तर धूमिल होती जा रही है। हमारी सरकार न्याय पालिका में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के स्थान पर वैकल्पिक उपायों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है लेकिन आशातीत परिणाम बहुत दूर की कौड़ी हो गए हैं। उधर सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयो पर तेज गति से मुकदमों को निपटाने के लिए दबाव पैदा कर रहे हैं इस का असर निर्णयों की गुणवत्ता पर पड़ रहा है।

धर राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालयों को मुकदमों का निपटारा तेज गति से करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कुछ निर्देश इस प्रकार के हैं कि दस वर्ष से अधिक समय लंबित कोई मुकदमा जिस तिथि को प्रतिवादी साक्ष्य के लिए निश्चित हो जाए उस तिथि से छह माह की अवधि में उस मुकदमे में निर्णय कर दिया जाना चाहिए। इस से प्रतिवादी पर तो इस बात का दबाव आ गया है कि वह जल्दी से जल्दी अपनी साक्ष्य पूरी करे। इस से यह भी हो रहा है कि उचित और पर्याप्त साक्ष्य वह प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। यदि वह किसी तरह चार माह में साक्ष्य पूरी भी कर लेता है तो उसे मुकदमे की पत्रावली से आवश्यक दस्तावेजों और गवाहियों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने में एक माह और निकल जाता है। अब न्यायालय पर एक माह में निर्णय कर देने का दबाव होता है।किसी तरह यदि उस मुकदमे में दोनो पक्षों की बहस हो जाती है तो न्यायालय पर उस मुकदमे का निर्णय जल्दी में करने का दबाव बन जाता है।

पिछले दिनों एक मुकदमे में ऐसा ही हुआ। महत्वपूर्ण मुकदमा था। जब निर्णय आया तो मेरे मुवक्किल के विरुद्ध आया। हमने निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त की जिस में एक सप्ताह निकल गया। निर्णय को पढ़ने के लिए मुवक्किल को दे दिया गया। उस ने एक सप्ताह में उसे मुझे लौटाया और उस की अपील करने को कहा। मैं उन दिनों अस्वस्थता और कुछ व्यस्तता के कारण अपील की तैयारी न कर सका। एक सप्ताह उस में गुजर गया। कल रात जब मैं उस निर्णय की अपील तैयार करने बैठा तो निर्णय को पढ़ कर मैं ने अपना माथा ठोक लिया। तत्थ्य के जितने विवादित बिन्दु उस मामले में दोनों पक्षों द्वारा उठाये गये थ, और जिन पर साक्ष्य भी उपलब्ध थी और जिन पर बहस की गई थी उन सब पर निर्णय ही नहीं किया गया था। कुछ विधि के बिन्दु थे जिन पर दोनों पक्षों द्वारा बहस की गई थी और उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय की नजीरें प्रस्तुत की गई थीं उन में से भी कुछ पर निर्णय नहीं किया गया था। कुछ का निर्णय किया गया था तो विवादित बिन्दुओं को ही गलत समझ  लिया गया था। जब अपील बन कर तैयार हुई तो अधिकांश आपत्तियों में यह लिखना पड़ा कि इस बिन्दु पर न्यायालय ने कोई निर्णय ही नहीं किया।

स तरह इस अपील का भविष्य भी मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगा। अपील में अपील न्यायालय को सिर्फ इतना करना था कि जिन बिन्दुओं पर निर्णय नहीं किया गया उन पर निर्णय करने के लिए मुकदमें को वापस अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दिया जाए। इस तरह संख्या की दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय ने एक मुकदमे का निर्णय तो कर दिया था लेकिन वास्तव में मुकदमे का कोई निर्णय ही नहीं हुआ। अब एक दो वर्ष अपील न्यायालय में लगेंगे और फिर पुन अधीनस्थ न्यायालय मे भी एक-दो वर्ष लगेंगे। उस समय अधीनस्थ न्यायालय के पास यह मुकदमा नया होगा और जल्दी निर्णय करने का कोई दबाव भी नहीं होगा। शायद तब अधीनस्थ न्यायालय सही निर्णय कर पाए। इस तरह के अनुचित दबाव से एक तो निर्णयों की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है और दूसरी और एक विवाद के निपटारे में कम सेकम तीन चार वर्ष की वृद्धि और हो गयी है। यदि निर्णयों की गुणवत्ता बनाए रखनी है तो न्यायाधीशों और न्यायालयों की संख्या में वृद्धि करना ही एक मात्र उपाय है। जाने कब हमारी व्यवस्था इस काबिल हो सकेगी कि देश को पर्याप्त मात्रा में न्यायाधीश और न्यायालय उपलब्ध करवा सके।

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