DwonloadDownload Point responsive WP Theme for FREE!

चैक किसी को दे कर भूल जाएँ या चोरी चला जाए तो क्या करें?

Signing a Checkसमस्या-

मन जोशी ने अजमेर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

मैं ने करीब दो साल पहले एक खाली चैक सिक्योरटी पेटे एक आदमी को दिया था। जिस की जानकारी मुझे मेरी डायरी से हुई। मैं ने डायरी में देने की बात लिखी है। पर चैक की पूरी डिटेल नहीं लिखी हुई है। मैं यह जानना चाहता हूँ की कानूनन ऐसा कोई हल है जिस से वह मेरे चैक का गलत उपयोग नहीं कर पाये। मैं थाने में भी गया था पर उन लोगो ने भी चैक की डिटेल मांगी जो मेरे पास नहीं थी। मैं कया करूँ?

समाधान-

सी समस्या किसी को चैक दे कर भूल जाने या चैक खो जाने या चोरी चले जाने पर होती है। लेकिन सभी बैंक किसी भी बैंक खाते में जारी किए गए चैकों का विवरण रखते हैं। आप को जारी किए गए चैक और जिन चैकों के जरिए आप भुगतान दिए गए चैकों का विवरण उन के पास होता है। प्रयोग में न लाए गए चैकों का विवरण भी उन के पास होता है। आप यह विवरण बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप के पास आप के उपयोग में न लाए गए चैकों का विववरण प्राप्त हो जाने पर बैंक में आवेदन दे कर इन चैकों के माध्यम से भुगतान रुकवा सकते हैं।

न चैकों का विवरण प्राप्त हो जाने पर आप यह भी आसानी से पता कर सकते हैं कि डायरी में जिन दिनों यह विवरण लिखा गया है उन दिनों का कौन सा चैक उपयोग में नहीं लिया गया है। इस तरह आप उस चैक का पता कर के उचित कार्यवाही कर सकते हैं। यदि इस के बाद किसी को दिया गया उचित चैक आप के भुगतान रुकवा देने के कारण अनादरित होता है तो अनादरण का नोटिस मिलने के बाद आप उस व्यक्ति को उस चैक की राशि का भुगतान कर सकते हैं। इस से आप अपने प्रति दायित्व का निस्तारण कर सकते हैं।

वैसे यदि आप साबित कर सकते हैं कि आप ने उस व्यक्ति को जो चैक दिया था वह सीक्योरिटी के संबंध में ही था तो ऐसे मामले में चैक अनादरण के बाद यदि आप के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम का कोई मुकदमा किया जाता है तो ऐसा मुकदमा इसी आधार पर आप के पक्ष में निर्णीत हो सकता है। क्यों कि सीक्योरिटी के लिए दिया गया चैक भुगतान के लिए दिया गया नहीं होता और उस के आधार पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

Print Friendly, PDF & Email