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नाम या पिता का नाम परिवर्तन की प्रक्रिया

समस्या-

दिल्ली से मनोज शर्मा ने पूछा है –

मेरा पहली पत्नी से तलाक होने के बाद मेरा दूसरा विवाह हुआ,  मेरी दूसरी पत्नी मुझसे विवाह पूर्व {विधवा} थी ,तथा उनके पास एक दस वर्षीय बिटिया भी थी, जो अब हमारे साथ ही है,  तथा केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ती है,  मेरा पहली पत्नी से एक [दस वर्षीय] बेटा है,  अब हमारे दोनों बच्चे हमारे साथ रहते हैं , मगर दोनों बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड में माता/पिता का नाम भिन्न है जैसे बिटिया के उन [मृत] पिता के नाम के साथ [ Late.sh….] लगाया जाता है, जो मुझे और मेरी पत्नी को ठीक नहीं लगता,  मैंने कुछ अध्यापकों से बात कर , प्रिंसिपल से मिला और उनके कहने पर पहले नोटरी से ,फिर रजिस्ट्रार दफ्तर से अडॉप्ट डीड रजिस्टर करवा कर, तथा शादी के फोटो, और प्रार्थना पत्र [ पत्नी की तरफ से] पूरी फाईल बनाकर स्कूल में दे दी,  दो-तीन महीने बाद प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि ये फाईल कमिश्नर साहब ने रोक दी है, कि ऐसे नाम नहीं बदला जाता है, इससे थक कर मैंने बेटे के स्कूल [जो DAV में पढता है] में पिता का नाम बदलवाने की अपनी कोशिश रोक दी ,कृपया मार्गदर्शन करे क्या हम ये काम कानूनन करवा सकते है …यदि हाँ …तो कैसे?

समाधान-

name changeकिसी भी बालक को दत्तक ग्रहण के बाद माता पिता का नाम कभी भी बदलवाया जा सकता है। लेकिन प्रत्येक राज्य में उस की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। आप ने उस का प्रारंभिक चरण दत्तक विलेख को पंजीकृत करवा कर पूरा कर भी लिया है। लेकिन यह सब अधूरा है। आप के नाम बदलने के आवेदन की पत्रावली कमिश्नर कार्यालय में अटकी है। आप को कमिश्नर कार्यालय में पूछना चाहिए कि नाम बदलवाने के लिए क्या प्रक्रिया और होनी शेष है और उन के द्वारा बताई गई प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना चाहिए। तब फिर नाम बदलने में कोई बाधा नहीं रहेगी।

म तौर पर नाम परिवर्तन के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष इस आशय का एक शपथ पत्र तस्दीक करवाना पड़ेगा जिस में आप यह लिखेंगे के आप ने उक्त बालक को दत्तक ग्रहण कर लिया है। इस कारण पिता का नाम बदल गया है। अब इसे रिकार्ड में बदलवाना चाहते हैं। इस शपथ पत्र को अपने पास रखें और इस की एक सूचना स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाएँ कि दत्तक ग्रहण के कारण पिता का नाम परिवर्तित हो गया है। शपथ पत्र और अखबार में प्रकाशित सूचना की कटिंग के साथ आप सरकारी प्रेस से फार्म ले कर उसे भर कर वहाँ दे दें आवश्यक फीस जमा करवा दें। इस से दिल्ली/भारत सरकार के गजट में नाम परिवर्तन की सूचना प्रकाशित होगी। इस गजट सूचना को संभाल कर रखें। अब आप शपथ पत्र, अखबार की सूचना और गजट प्रकाशन की प्रतियों के साथ विभाग में आवेदन करें। रिकार्ड में नाम परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में प्रत्येक राज्य में मामूली हेर-फेर हो सकता है, इस कारण पहले कमिश्नर कार्यालय से पता कर लें कि उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त और क्या क्या करना होगा। यदि कमिश्नर कार्यालय तुरंत जवाब न दे तो आरटीआई के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत कर दत्तक ग्रहण विलेख के आधार पर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूछ लें।

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