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फर्जी चैक अनादरण का अभियोजन निरस्त होने पर क्षतिपूर्ति के लिए दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का वाद प्रस्तुत करें।

malicious procecutionसमस्या-

उज्जैन, मध्यप्रदेश से मिलन गुप्ता ने पूछा है –

मेरे विरुद्ध एक व्यक्ति ने  5, 25, 000 रु. का चैक बाउंस का प्रकरण चलाया था, जो कि पूरी तरह से फर्जी था। करीब 5 साल तक प्रकरण चलने के बाद अंतत: मुझे बरी कर दिया गया। इस दौरान मुझे करीब 60 हजार रुपए वकील फीस व अन्य खर्च करने पड़े, इस के साथ ही मुझे बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ी। अब इस केस में मैं बरी हो गया हूँ तो मुझे आगे क्या कार्रवाई करना चाहिए जिससे उसे सबक मिले और जितना भी खर्च मेरा हुआ है वह मुझे मिले।

समाधान –

प के विरुद्ध जो प्रकरण चलाया गया था वह एक अपराधिक अभियोजन था। इस अभियोजन के निरस्त हो जाने से यह सिद्ध हुआ है कि यह दुर्भावना पूर्ण अभियोजन था। इस अभियोजन से आप को बहुत खर्च करना पड़ा और लगातार पेशियों पर जाने से काम का नुकसान हुआ। इस के अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक पीड़ा भी भुगतनी पड़ी। समाज में भी आप की प्रतिष्ठा इस अपकीर्ति के साथ कम हुई कि आप चैक दे कर उसे अनादरित करवा देते हैं जिस से समाज में आप का भरोसा टूटा और पाँच वर्षों तक आप को अपकीर्ति का दोष भुगतना पड़ा।

मुकदमे में हुए खर्च अर्थात वकील की फीस की रसीद और अन्य खर्चों का विवरण तैयार करें। मानसिक व शारीरिक पीड़ा व अपकीर्ति से हुई क्षतियों का अपनी हैसियत के अनुसार मूल्यांकन करें और एक विधिक नोटिस उस व्यक्ति को प्रेषित करवाएँ जिस ने उक्त अभियोजन चलाया था। इस नोटिस में लिखें कि आप को जो क्षतियाँ हुई हैं, आप ने उस का मूल्यांकन इस प्रकार किया है और वह व्यक्ति आप को उतनी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे। यदि वह नियत समय में यह क्षतिपूर्ति अदा नहीं करता है तो आप उस के विरुद्ध दुर्भावना पूर्ण अभियोजन के लिए वाद प्रस्तुत कर उक्त क्षतिपूर्ति राशि की वसूली करेंगे। उक्त वाद में जो खर्च आएगा और जो हर्जा होगा वह भी उसे भुगतना पड़ेगा।

ह नोटिस उक्त व्यक्ति को मिल जाने तथा आप के द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए दिया गया समय व्यतीत हो जाने पर आप दुर्भावनापूर्ण अभियोजन तथा क्षतिपूर्ति का वाद उक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत कर दें।

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