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बाल विवाह को तुरन्त अकृत कराने के लिए आवेदन करें।

rp_divorce.jpgसमस्या-

विकास ने भीलवाड़ा, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

मेरी जन्म दिनांक 24/07/1995 है, मेरा बाल विवाह पिछले साल ही हुआ है। लेकिन मुझे वो लडकी नापंसद है क्योंकि वो आधी पागल है। फिर भी मैं ने न चाहते हुये भी उसे स्वीकारा क्योंकि मेरी नजर में शादी जीवन का अहम हिस्सा होता है। किन्तु उसकी हरकतों से मैं परेशान हो गया। ना ही उसके पापा कोई बात सुनते हैं और ना ही मुझे कभी सही से बात करते हैं क्योकि वो नशे के आदी हैं और गैरकानूनी काम व चोरी करते हैं। किन्तु गाँव के लोगो को डरा धमका कर सरपंच बनकर हर जगह अपनी दादागीरी लगाते हैं। यहॉ तक कि मेरे माता पिता के ऊपर भी। अब जब मैं प्यार से उनकी बेटी को उनके घर छोड के आया हूँ ताकि वो उसे सुधार सकें और उस की अश्लील गालीयो को तथा गंदे कामों को छुडा सकें। किन्तु उन्होंने मुझ पर व मेरे परिवार पर मारपीट व दहेज जैसा गंदा केस लगाया। अब मुझे क्या करना चाहिये? जिस से मैं अपना जीवन इस नर्क से छुडा सकूँ।

समाधान

प की जन्मतिथि के अनुसार आप अब भी 21 वर्ष के नहीं हुए हैं। पर 20 वर्ष का युवक इतना भी नासमझ नहीं होता कि उसे अपने भले बुरे का पता न हो। पर विवाह एक ऐसी चीज है जिस से इस उम्र में इन्कार कर पाना कठिन होता है। यह केवल पारिवारिक सामाजिक दवाब के कारण ही नहीं होता अपितु कहीं न कहीं विवाह करने वाले पुरुष की इच्छा उस में सम्मिलित होती है। ये जो शिकायतें आप कर रहे हैं उन के बारे में आप को विवाह के पहले पता होना चाहिए था। यदि नहीं था तो इस का पता लगाया जाना चाहिए था।

प अपनी पत्नी को उस के पिता के पास छोड़ आए हैं। पर पिता तो अपनी बेटी का विवाह कर चुका है। उस का अब कोई लेना देना नहीं है। मायका कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि पत्नी नहीं पसंद आयी तो उसे वहाँ छोड़ दो जैसे खरीदा हुआ माल आप दुकानदार को लौटा दें कि इस में दोष है सुधार कर दो। न तो आप अपने ससुर को ठीक कर सकते हैं और शायद वे खुद भी चाहें तो नहीं हो सकते हैं। आप की पत्नी को ठीक करने की बात तो बहुत दूर की है।

प के विरुद्ध आप की पत्नी की और से मारपीट और दहेज जैसे आरोपों का मुकदमा लगाए गए हैं तो उन से निपटने का तरीका तो यही है कि अदालत सब को बचाव का अवसर देती है, आप को भी देगी। आप इस अवसर का उपयोग कीजिए और खुद को निरपराध साबित करने का प्रयत्न कीजिए। इस के लिए आप को एक अच्छा वकील करना होगा।

प का विवाह एक बाल विवाह है। इस विवाह को अकृत घोषित किया जा सकता है। आप विवाह योग्य उम्र (21 वर्ष) के होने से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व अपने जिले के पारिवारिक न्यायालय और पारिवारिक न्यायालय न हो तो जिला न्यायालय के समक्ष अपने बाल विवाह को अकृत घोषित कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की परिभाषा के अनुसार आप 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर वयस्क होंगे। आप की जन्मतिथि के अनुसार आप 24.07.2016 को 21 वर्ष के हो जाएंगे। अर्थात आप दिनांक 23.07.2018 तक अपने विवाह को अकृत घोषित कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन यह काम आप को जितना जल्दी हो सके करना चाहिए। आप 18 से अधिक की आयु के हैं और स्वयं यह आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं

आप का विवाह अकृत घोषित किए जाने के साथ ही न्यायालय आप को आप की पत्नी के भरण पोषण के लिए आदेश दे सकता है। लेकिन यह आदेश तब तक ही प्रभावी रहेगा जब तक आप की पत्नी दुबारा विवाह नहीं कर लेती है।

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