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लायसेंस रद्द करने का अधिकार कब समाप्त हो जाता है?

houseconstructionसमस्या-
लखनऊ, उत्तरप्रदेश से मंगतराम वर्मा ने पूछा है –

मैं 40 वर्ष से एक भूमि में भूमि के स्वामी की अनुमति से भूमि पर अपने खुद के खर्चे से मकान बना कर उस में निवास कर रहा हूँ। भूमि का स्वामी उक्त भूमि का उपयोग करने का शुल्क मुझ से प्राप्त करता है। अब जब मकान अच्छा बन गया है तो भूमि का स्वामी मुझे उस मकान से बेदखल कर के उस पर पुनः कब्जा करना चाहता है। मेरी समस्या का समाधान करें।

समाधान-

प ने भूमि के स्वामी से अनुमति ले कर जमीन पर मकान अपने धन से बनाया है। भूमि का स्वामी भूमि उपयोग की शुल्क प्राप्त करता है। इस तरह यह माना जा सकता है कि उक्त भूमि आप के पास लायसेंस पर है। लायसेंस के मामले में यह नियम है कि यदि लायसेंस पर दी गई गई भूमि पर लायसेंस प्राप्त व्यक्ति लायसेंस की शर्त के अनुसार स्थाई प्रकृति का निर्माण कर लेता है तो भूस्वामी उस व्यक्ति का लायसेंस रद्द करने का अधिकार त्याग देता है।

भूस्वामी ने उक्त भूमि आप को मकान बना कर रहने के लिए लायसेंस पर दी है और आप ने उस पर मकान बना कर स्थाई निर्माण कर लिया है। इस तरह सुखाधिकार अधिनियम की धारा 60 (बी) के अन्तर्गत आप को दिया गया लायसेंस रद्द करने का भूस्वामी का अधिकार समाप्त हो गया है।

दि भूस्वामी आप से कब्जा लेने के लिए कोई विधिक कार्यवाही करे तो आप यह जवाब में यह प्रतिरक्षा ले सकते हैं कि भूमि आप के पास लायसेंस पर थी जिस की शर्तों के अनुसार आप ने उस पर मकान बना कर स्थाई प्रकृति का निर्माण कर लिया है तथा लायसेंस रद्द होने योग्य नहीं रह गया है। इस मामले में आप ध्यान रखें कि गलती से भी उक्त भूमि को किराए पर न बताएँ और न किसी दस्तावेज में लिखें। यदि आप ने भूमि को किराए पर होना बताया या शुल्क को किराया कहा तो आप का यह अधिकार नष्ट हो सकता है।

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