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विक्रय-पत्र या अन्य विलेख में त्रुटि हो जाने पर सुधार-विलेख (Correction Deed) पंजीकृत कराएँ

साधना ने पूछा है…

मैं ने एक जमीन खरीदी है।  मेरी रजिस्ट्री गलती से 9 बिस्वा की हो गई जब कि मेरे पास 10 बिस्वा जमीन है और मेरे पुराने पेपर्स में भी 11 बिस्वा जमीन है।  अब मेरे पास पड़ौसी ने कोर्ट केस किया है कि मैं ने सरकारी जमीन और रास्ता कब्जा किया है।  उस ने हम पर झूठा दीवानी मुकदमा भी किया है।  कृपया मुझे सलाह दीजिए कि क्या क्या करना पड़ेगा।   धन्यवाद!

उत्तर                                                                                                       
साधना जी,
आप के प्रश्न से यह पता नहीं लग रहा है कि आप की जमीन किस किस्म की है?  वह कृषि भूमि है अथवा आबादी या नगरीय भूमि है?  जिस तरह से आप ने उस के क्षेत्रफल का उल्लेख किया है वह कृषि भूमि दिखाई देती है।  लेकिन प्रश्न से यह प्रतीत हो रहा है जैसे वह आबादी या नगरीय भूमि है।

आप ने यह भी नहीं बताया कि पड़ौसी ने सरकारी जमीन और रास्ते के संबंध में कोर्ट केस किस अदालत में किया है और दीवानी मुकदमा क्या है।  कुल मिला कर आप का प्रश्न बहुत ही कम जानकारियों के साथ है।   जिस के कारण बहुत सटीक सलाह दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है।

आप ने उल्लेख किया कि आप के पुराने दस्तावेजों  में 11 बिस्वा भूमि का उल्लेख है तो आप ने इस भूमि को खरीदने के लिए जो विक्रय पत्र लिखवा कर रजिस्ट्री करवाया है, वह 11 बिस्वा भूमि का ही करवाना चाहिये था।  यदि मौके पर केवल 10 बिस्वा भूमि ही हो तब भी 11 बिस्वा भूमि का ही उल्लेख इस विक्रयपत्र में होना चाहिए था।  जिस से कभी नाप होने पर पता लगने पर कि शेष 1 बिस्वा भूमि कहाँ है? उस के संबंध में दावा कर उसे वापस हासिल किया जा सके।

आप ने जिस से उक्त भूमि खरीदी है, उस ने पूरी 11 बिस्वा भूमि आप को विक्रय की है, या उस का आशय ऐसा ही था।  तो इस का अर्थ यह है कि विक्रय पत्र में गलती से 11 बिस्वा के स्थान पर 9 बिस्वा लिखने में आ गया है। यदि किसी विक्रय पत्र में या किसी भी अन्य विलेख में कोई त्रुटि हो जाती है और उस का पंजीयन  हो जाता है तो उस विलेख में हुई गलतियों को ठीक करने के लिए सुधार-विलेख (Correction Deed) लिख कर उस का पंजीयन कराने का तरीका विद्यमान है। आप विक्रेता से बात कीजिए, और कहिए कि गलती से विक्रय पत्र में 11 बीघा के स्थान पर 9 बीघा लिखने में आ गया है इसे ठीक करवाइए।  विक्रेता से बात हो जाने पर जिस वकील/ड्राफ्ट्समैन से आप ने पहले विक्रयपत्र लिखवा कर पंजीकृत करवाया था उस से मिलिए वह एक सुधार-पत्र (Correction Deed) तैयार कर देगा और विक्रेता से हस्ताक्षर करवा कर उसी उप पंजीयक के कार्यालय में इस सुधार-पत्र (Correction Deed) को रजिस्टर्ड करवा देगा।   इस से आप के पास पूरी 11 बिस्वा जमीन के स्वामित्व का विलेख हो जाएगा जिन के आधार पर आप अपने मुकदमे लड़ सकते हैं।

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