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संतान दत्तक ग्रहण करने पर दत्तक ग्रहण विलेख को पंजीकृत अवश्य कराएँ।

समस्या-

दिल्ली से सुनील कुमार ने पूछा है –

मैं अपने भाई का बच्चा गोद लेने वाला हूं जो अभी पैदा होने वाला है और वे अपनी सहमति से अपना बच्चा हमें गोद दे रहे हैं। कल को मेरा भाई अपना बच्चा वापस न मांग ले इसके लिए मुझे किसी ने बताया कि कोर्ट से एडोप्शन डीड (दत्तकग्रहण विलेख) बनवा लें। एडोप्शन डीड क्या होती है?  उसके लिए हमें क्या दस्तावेज देने हैं? कितनी फीस लगती है, क्या सबूत देने होते हैं?  क्या मेरे भाई और उसकी धर्मपत्नी को व मुझे और मेरी धर्मपत्नी को भी कोर्ट जाने की जरूरत है या नहीं? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें कि हम क्या करें? जिस से हमें बच्चा गोद लेने के बाद भविष्य में कोई परेशानी न हो।

समाधान-

adoptionकिसी भी बच्चे को गोद तभी लिया जा सकता है जब कि वह पैदा हो चुका हो। इस कारण से आप को दत्तक ग्रहण करने के लिए बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी। किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए  गोद लेने वाले बच्चे के माता-पिता और लेने वाले पति-पत्नी की सहमति आवश्यक है। इस के लिए आप को दत्तक ग्रहण विलेख लिखना होगा। जिस में यह उल्लेख किया जाएगा कि बच्चा किन माता पिता का है, वे गोद देना चाहते हैं और कौन पति-पत्नी बच्चा गोद लेना चाहते हैं। चारों की सहमति है। आप दत्तक ग्रहण विलेख किसी वकील या डीडरायटर से लिखवा लेंगे तो उत्तम रहेगा। हर राज्य में इस के लिए अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क निर्धारित है। वकील या उप पंजीयक कार्यालय से पता किया जा सकता है कि कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी और कितनी फीस लगेगी। दत्तक ग्रहण को जरूरी नहीं कि पंजीकृत कराया ही जाए। घर में परंपरागत रीति से समारोह कर के भी दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन ऐसे दत्तक ग्रहण को साबित करने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इस कारण दत्तक ग्रहण विलेख पंजीकृत कराना उचित है, अवश्य ही करवा लेना चाहिए। इस से भविष्य में होने वाली अनेक परेशानियों से बचा जा सकता है।

निर्धारित ड्यूटी के स्टाम्प पेपर पर दत्तक ग्रहण विलेख लिखा या टाइप किया जा कर आवेदन के साथ उप पंजीयक के कार्यालय में प्रस्तुत होगा। वहाँ गोद देने वाले माता-पिता से तथा गोद लेने वाले पति-पत्नी से पूछा जाएगा कि वे क्या सहमति से ऐसा कर रहे हैं। इस के लिए दो साक्षियों का भी उपस्थित रहना आवश्यक है जिन के दत्तक ग्रहण विलेख पर हस्ताक्षर होंगे। गोद देने वाले और लेने वाले दम्पतियों और साक्षीगण की फोटो आईडी और निवास के पते के सबूत आवश्यक हैं। दोनों दम्पतियों के छाया चित्र और बच्चे का छाया चित्र भी आवश्यक है।

प के द्वारा दत्तक ग्रहण विलेख उप पंजीयक के पास प्रस्तुत होने पर उस की संतुष्टि होने पर कि दत्तक ग्रहण स्वेच्छा से किया जा रहा है और किसी तरह का लेन देन इस में सम्मिलित नहीं है उप पंजीयक पंजीयन शुल्क जमा करवा कर विलेख को पंजीकृत कर देगा तथा पंजीकृत प्रलेख आप को दे देगा। इस प्रलेख की एक प्रति उप पंजीयक के कार्यालय में रखी जाएगी जिस का भविष्य में निरीक्षण किया जा सकेगा तथा जिस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकेगी।

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