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सहकारी समितियाँ कब सूचना अधिकार कानून में आती हैं?

RTIसमस्या-

विजय लूनिया ने कवर्धा, छत्तीसगढ़ से पूछा है-

क्या ऐसी सहकारी समिति जो की राज्य शासन के नियंत्रण मे हो और शासन द्वारा करोडों रूपए पूंजी  निवेश किया गया हो एवं जिसका नियंत्रण भी शासन के हाथ में हो क्या ऐसी सहकारी समिती  सूचना के अधिकार कानून में आती है?

समाधान-

सामान्य रूप से सहकारी समितियाँ सूचना के अधिकार कानून के अन्तर्गत नहीं आती हैं। लेकिन यदि किसी सहकारी समिति का स्वामित्व, नियन्त्रण किसी सरकार के हाथ में हो या वह सबस्टेंशियली सरकार द्वारा वित्तपोषित हो तो ऐसी सहकारी समिति सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत आएगी तथा उस से सूचना के अधिकार कानून के अन्तर्गत सूचना प्राप्त की जा सकती है।

इस संबंध में 7 अक्टूबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Thalappalam Ser.Coop.Bank Ltd.& … vs State Of Kerala & Ors के प्रकरण में पारित निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि सहकारी समितियाँ सूचना के अधिकार कानून के अन्तर्गत नहीं आती हैं, लेकिन यदि किसी सहकारी समिति का स्वामित्व, नियन्त्रण किसी सरकार के हाथ में हो या वह सबस्टेंशियली सरकार द्वारा वित्तपोषित हो तो ऐसी सहकारी समिति सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत आएगी तथा उस से सूचना के अधिकार कानून के अन्तर्गत सूचना प्राप्त की जा सकती है।

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