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सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त न होने पर समय सीमा में अपील करें।

RTIसमस्या-

हरि शंकर ने मेरठ शहर, उत्तर प्रदेश से समस्या भेजी है कि-

मैं उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ का रहने वाला, पिछडी जाति (सोनार) से हूं। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, घर पर ही कम्प्यूटर जॉब वर्क करके परिवार का पालन कर रहा हूं। मैंने अपने बेटे को वर्ष २००९ में जनपद मेरठ के ही एक इंजीनियरिंग कालेज में बीटेक में बैंक से शिक्षा ऋण लेकर प्रवेश दिलाया था। मेरे बेटे ने प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन किया था। वर्ष २०१३ में उसका कोर्स पूरा हो गया। इस दौरान कालेज ने उसे मात्र एक ही वर्ष की शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया। जैसा कि विदित है कि कालेज प्रबंध तंत्रों द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले दिन प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं। इसी को देखते हुए मैंने एक आरटीआई आवेदन कालेज सूचना अधिकारी तथा एक आरटीआई जन कल्याण अधिकारी जनपद मेरठ को दी। समय सीमा समाप्त होने पर भी कोई जवाब न मिलने पर पुन: एक रिमांइडर दिया। रिमांइडर पर मेरा प्रेषक में पता देखकर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बिना लिफाफा खोले ‘रिफ्यूज्ड’ रिमार्क के साथ वापस भेज दिया। अत: आपसे निवेदन है कि मेरा सही मार्गदर्शन करने की कृपा करें कि मैं इस संबंध में क्या प्रक्रिया प्रयोग में ला सकता हूं। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाज कल्याण अधिकारी तथा कालेज प्रबंध तंत्र ने मिलकर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति में भारी घोटाला कर बच्चों के हक पर डांका डाला है। यदि यह राशि हमें मिल जाये तो बैंक का कुछ भार उतर जायेगा।

समाधान-

ह एक सामान्य समस्या है। अनेक बार ऐसा होता है कि सूचना के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर समय सीमा में कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। वैसी स्थिति में आवेदक को समय सीमा में सूचना अधिकारी से उच्च अधिकारी को अपील प्रस्तुत करना चाहिए और अपील से सन्तुष्ट न होने पर दूसरी अपील आयोग को करना चाहिए।

दि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना नहीं देते है या धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करता है, या दी गई सूचना से सन्तुष्ट नहीं होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानि प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है (धारा 19(1)।

दि आप प्रथम अपील से भी सन्तुष्ट नहीं हैं तो दूसरी अपील 60 दिनों के भीतर केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग (जिससे सम्बंधित हो) के पास की जा सकती है। (धारा 19(3)।

हो सकता है आप के मामले आप के द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद अपील की अवधि समाप्त हो चुकी हो। वैसी स्थिति में आप नए सिरे से सूचना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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