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सूचना आवेदन का उत्तर न मिलने और अपील न लेने पर राज्य सूचना आयोग को शिकायत करें

समस्या-

झुंझुनूं, राजस्थान से गोपाल सिंह चौहान ने पूछा है –

RTIमैने सूचना के अधिकार के अन्‍तर्गत दिनांक 3.3.2013 को ग्राम सेवा सहकारी समिति से सूचना हेतु व्‍यक्तिश: समिति के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जो कि लोक/ सहायक सूचना अधिकारी भी है को देने पर लेने से ही इन्‍कार करने पर जरिये रजिस्‍टर्ड पत्र समिति के मुख्‍य कार्यकारी को भिजवा दिया। परन्‍तु कोई जवाब नहीं मिला।  प्रथम अपील समिति के ही अध्‍यक्ष जो प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी भी है को देने पर उसने भी मेरा प्रार्थना पत्र लेने से इन्‍कार कर दिया। इसके इन्‍कार करने पर श्रीमान जिला कलक्‍टर को अपनी शिकायत दर्ज करवाई। श्रीमान जिला कलेक्‍टर महोदय द्वारा मेरा प्रार्थना पत्र जिले के प्रशासन अधिकारी उप रजिस्‍ट्रार सहकारी समितियॉं झुंझुनूं को भिजवा दिया श्रीमान उप रजिस्‍ट्रार महोदय द्वारा समिति के मुख्‍यकार्यकारी अधिकारी को सूचना देने हेतु निर्देशित किया परन्‍तु अब भी सूचना उपलब्‍ध नहीं करवाई जा रही है। ऐसी परिस्थिति में मेरे द्वारा चाही गई सूचना कैसे प्राप्‍त की जा सकती है कृपया मार्गदर्शन प्रदान करे।

समाधान-

प को सूचना अधिकारी ने नियत समय में कोई उत्तर नहीं दिया। तथा प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थना पत्र लेने से इन्कार कर दिया है। आप को चाहिए था कि आप इस की शिकायत राज्य सूचना आयोग को करते।

जिला कलेक्टर को आप ने शिकायत की है उस का कोई लाभ आप को होने वाला नहीं है। आप के पास अभी भी समय है आप तुरन्त सूचना हेतु आवेदन रजिस्ट्री की रसीद, पोस्टल आर्डर जो आप ने शुल्क के लिए नत्थी किया था, अपील का आवेदन जो नहीं लिया गया और जिला कलेक्टर को की गई शिकायत और उस के आदेश की प्रतियाँ संलग्न करते हुए सीधे राज्य सूचना आयोग को अपनी शिकायत प्रस्तुत करें।

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