तीसरा खंबा

अनुकम्पा नियुक्ति के लिए यह नहीं देखा जाएगा कि मृतक कर्मचारी को किस आधार पर सेवा में नियुक्ति प्राप्त हुई थी

 आनन्द शर्मा ने पूछा है –
मेरे पिता सेलटेक्स में सहायक ग्रेड-3 के पद पर काम करते थे। उन के निधन के उपरान्त मेरी माँ को नौकरी मिली। अब मेरी माँ का भी निधन हो गया है।  लोग कहते हैं कि अनुकम्पा पर अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिल सकती। क्या ये सही है और क्या क्या ये नौकरी मुझे मिल सकती है?
 उत्तर –
आनन्द जी,
ब से पहले तो आप को यह जान लेना चाहिए कि अनुकम्पा नियुक्ति केवल एक राहत है और अनुकम्पा के आधार पर मिलती है। यह किसी का अधिकार नहीं है। यह नियुक्ति प्रत्येक राज्य में उस राज्य के अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों के अन्तर्गत मिल सकती है और उपयुक्त पद उपलब्ध होने पर ही मिल सकती है। इस के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।
नुकम्पा नियुक्ति का आधार यह है कि जब एक परिवार में परिवार के लिए कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है तो उसे तुरन्त सहारे की आवश्यकता होती है। सरकारी विभागों में और कुछ सरकारी कंपनियों में इस तरह की नियुक्तियाँ देने का प्रावधान है। इस तरह की नियुक्तियों के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी की नौकरी में रहते हुए निधन हो जाने पर उस के आश्रितों (पति, पत्नी और उस की संतानों) में से किसी एक को प्रदान की जाती है। आप की माता सरकारी कर्मचारी थी औऱ आप के परिवार का खर्च चलाती थी, आप उस के आश्रित थे तो आप अपनी माँ की मृत्यु के उपरान्त अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह बात बेमानी है कि आप की माता को भी अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त हुई थी। लेकिन आप को नियमों के अनुसार निश्चित अवधि में इस नियुक्ति के लिए आवेदन करना होगा। यदि अवधि निकल गई तो फिर आप नियुक्ति प्राप्त करने से वंचित हो सकते हैं। इस कारण से आप को तुरन्त इस के लिए आवेदन कर देना चाहिए। 
हो सकता है कि आप के राज्य में कोई ऐसा नियम हो कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी की नौकरी में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर अनुकम्पा नियुक्ति न दी जाए। हालाँकि ऐसा उपबंध अभी तक किन्हीं भी नियमों मुझे देखने को नहीं मिला है। आप सब से पहले तो अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन कर दें। यदि आप को इस आधार पर नियुक्ति नहीं दी जाती है कि आप की माता स्वयं अनुकम्पा नियुक्ति के माध्यम से नौकरी में आई थीं, तो आप ऐसे नियुक्ति नहीं देने के आदेश के विरुद्ध अपने राज्य के उच्चन्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं। यदि आप के राज्य में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी की नौकरी में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर अनुकम्पा नियुक्ति न दिए जाने का नियम न हुआ तो आप को अवश्य ही राहत मिल जाएगी। 
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