तीसरा खंबा

अपराधिक मुकदमा लंबित होने पर सेवा से निलंबित रखा जा सकता है।

Trialसमस्या-

ओम प्रकाश शर्मा ने 12, नई सड़क उज्जैन (म.प्र.) से पूछा है-

मैं विगत एक वर्ष से एक वित्तीय संस्थान में कार्यरत हूँ! पिछले माह 5 जून को मेरे सहकर्मी जिनसे मेरा मनमुटाव है की पत्नी ने मुझ पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। धारा ३५४ के तहत मामला कोर्ट में है और मैं ने सेशन से जमानत ले ली है! वर्तमान में मुझे कंपनी द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है, जब कि ये पूरा मामला झूठा है! मुझे क्या करना चाहिये?

समाधान-

प के विरुद्ध न्यायालय में एक अपराधिक मुकदमा लंबित है और संभवतः आप 24 घंटों से अधिक न्यायिक हिरासत में भी रह चुके हैं वैसी स्थिति में कंपनी द्वारा आप को निलंबित करना गैर कानूनी नहीं है। लेकिन यह निलम्बन कोई दंड नहीं है। इस निलम्बन में आप को कंपनी के स्थाई आदेशों के अनुसार कुछ समय तक 50% तथा उस के उपरान्त 75% वेतन प्रतिमाह प्राप्त होगा। आप अपना निलम्बन समाप्त करने के लिए अपने प्रबंधन को आवेदन दे सकते हैं जिस में आप लिख सकते हैं कि किन परिस्थितियो में आप पर मिथ्या आरोप लगाए गए हैं। प्रबन्धन आप का निलम्बन समाप्त कर सकता है।

यदि प्रबंधन आप का निलम्बन समाप्त नहीं करता है तो इस संबंध में आप स्वयं कोई औद्योगिक  विवाद नहीं उठा सकते। लेकिन यदि आप की यूनियन आप का साथ देने को तैयार हो तो वह इस विवाद को उठा सकती है। यदि यूनियन निलम्बन समाप्त करने के इस विवाद को उठाने को तैयार न हो तो आप स्वयं भी इस मामले को दीवानी न्यायालय में ले जा सकते है और निलम्बन समाप्त करने के लिए दीवानी वाद संस्थित कर सकते हैं। लेकिन यदि मामला बिना न्यायालय जाए बन जाए तो बेहतर है।

 

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