तीसरा खंबा

अवेैध, अनियमित और सुखाधिकार में बाधा उत्पन्न करने वाले निर्माण को निषेधाज्ञा से रुकवाया जा सकता है।

lawसमस्या-

कृष्णा नायडू ने कोरबा, छत्तीसगढ़ से समस्या भेजी है कि-

मेरे घर के सामने मंदिर है और फिर बाद में उसके बगल में स्टेज बना दिया। फिर अब स्‍टोर रूम बना रहे हैं मेरा घर पूरी तरह से दब गया है। स्टेज निर्माण में मेरी सहमति थी, पर स्टोर के लिये नहीं। बस्ती वालों की एक समिति है जिनका कहना है कि विधायक निधि से निर्माण कराया गया है मैं क्या करूँ? उपाय बतायें।

समाधान-

ब तक तो स्टोर रूम बन चुका होगा। आप को उस स्टोर रूम के निर्माण से परेशानी है और उस से आप की हवा, पानी, रोशनी, मार्ग आदि का सुखाधिकार प्रभावित होता है तो आप निषेधाज्ञा का दीवानी वाद प्रस्तुत उस निर्माण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत कर सकते थे। वैसे भी निर्माण आदि के लिए नगरपालिका की अनुमति नहीं ही ली गई होगी।

प चाहें तो निर्माण होने के बाद भी उसे हटाने के लिए आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप साबित कर सके कि इस स्टोर रूम का निर्माण अवैध रूप से नगरपालिका के निर्माण के नियमों के विरुद्ध किया गया है या आप का कोई सुखाधिकार इस से प्रभावित होता है तो उस स्टोर रूम को हटाए जाने का आदेश न्यायालय दे सकता है।

Exit mobile version