तीसरा खंबा

ऊपर के फ्लेट से रिसते पानी को रोकने और हो चुकी क्षतियों की पूर्ति के लिए दीवानी वाद प्रस्तुत करें।

समस्या-

एस के जैन ने बंगलूरु, कर्नाटका से राजस्थान राज्य की समस्या भेजी है कि-

राजस्थान ब्यावर में एक कॉम्प्लेक्स में मेरा फ्लैट है। छत से पानी रिसता है। ऊपर फ्लैट वाले को बहुत बार कहा पाइप सही कराओ, लेकिन वो 3 साल से ऐसे ही टालमटोल कर रहा है। 2 जगह से सीमेंट भी गिर गयी है। बिल्डिंग कमजोर होती जा रही है। क्या कोई क़ानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।

समाधान

किसी पडौसी द्वारा अपने क्षेत्र में ऐसा कार्य करना जिस से दूसरे पड़ौसी को किसी तरह की परेशानी हो या उस की संपत्ति को नुकसान पहुँचे और उस का जीवन या संपत्ति खतरे में पड़ जाए दुष्कृत्य है। किसी पड़ौसी के किसी दुष्कृत्य से आप को यदि कोई हानि पहुँचती है तो आप उस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए दीवानी वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई दुष्कृत्य लगातार किया जा रहा है तो उसे रोके जाने के लिए न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त की जा सकती है।

प के फ्लेट को ऊपर वाले फ्लेटवासी के कृत्य से नुकसान पहुँच रहा है तो आप सीधे सीधे क्षतिपूर्ति तथा दुष्कृत्य को रोके जाने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सकते हैं तथा इसी वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत कर तुरन्त दुष्कृत्य को रोके जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते हैं।

प को यह वाद ब्यावर में प्रस्तुत करना होगा। यदि आप ब्यावर आ कर यह कार्य नहीं कर सकते तो आप किसी व्यक्ति को इसी कार्य के लिए मुख्तार खास (Special Attorney) नियुक्त कर उस के माध्यम से यह कार्य करवा सकते हैं।

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