सुरेन्द्र कुमार ने हनुमानगढ़, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-
एक प्राइवेट ब्राइट स्टेप ट्रेनिंग सेन्टर (एजेंसी) ने एनएसडीसी भारत सरकार के दी नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन एण्ड मोनेटरी रिवार्ड स्कीम के अन्तर्गत छात्रों को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए मुझे लड़के लड़कियों के फार्म (प्रार्थना पत्र) लेने को कहा और प्रति छात्र 500 रुपए देने को कहा। छात्रों की स्कोलरशिप सीधे जीरो बैलेंस पर खुले बैंक खातों में आ गई। एजेंसी को प्रति छात्र 10000 रुपए मिले उन्हें स्किल करने के लिए। एजेंसी ने मुझे मेरे मेहनताने के 21000 रुपए मिलने थे जो देने से एजेंसी ने इन्कार कर दिया। कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं हुआ था। मैं बेरोजगार हूँ, मैं क्या करूँ?
समाधान-
एजेंसी ने आप के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि आप उन के लिए छात्र जुटाएंगे, वे प्रति छात्र आप को 500 रुपया देंगे। आप ने अपनी सेवाएँ दे दीं लेकिन उन्होने आप को आप की सेवाओँ की कीमत अदा नहीं की। इस तरह उन्हों ने इस एग्रीमेंट का उल्लंघन किया। कानूनी रूप से आप उन के विरुद्ध रुपए 21000 की वसूली का दीवानी वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन जो भी दीवानी मुकदमा दाखिल करता है यह उस की जिम्मेदारी है कि वह एग्रीमेंट को साबित करे।
चूँकि आप के पास लिखित एग्रीमेंट नहीं है, वह मौखिक था। उस का कोई गवाह भी नहीं है। वैसी स्थिति में आप किसी तरह यह साबित नहीं कर पाएंगे कि आप के व एजेंसी के मध्य कोई एग्रीमेंट हुआ था। आप का वाद सबूतों के अभाव में खारिज हो जाएगा। इसी कारण कोई भी एग्रीमेंट मौखिक नहीं होना चाहिए। हर एग्रीमेंट लिखित होना चाहिए और उस के ऐसे गवाह भी होने चाहिए जो ये कह सकें कि उन के सामने ऐसा एग्रीमेंट हुआ था। इस के साथ इस बात का भी कोई हिसाब होना चाहिए कि वे फार्म आपने ही भरवाए थे। क्यों कि एग्रीमेंट के साथ साथ आप को यह भी साबित करना होगा कि एग्रीमेंट के अनुसार आप ने कितना काम किया था और कितना पैसा आप का बनता है।
एक तरह से यह छल है। लेकिन छल यदि संपत्ति के संबंध में किया जाए तो ही अपराध कहलाता है। यदि कोई छल कर के किसी के काम करा ले और पैसा न दे तो यह हरकत भारतीय कानून के अन्तर्गत अपराध नहीं है। वैसी अवस्था में इस तरह का छल एक आम बात है। हमारे पास इस तरह की समस्याएँ ले कर लोग प्रतिदिन आते हैं लेकिन चूंकि यह न तो दंडनीय अपराध है और न ही कांट्रेक्ट व काम करने का कोई सबूत इस कारण हम किसी की कोई मदद नहीं कर पाते। इस लिए जब भी किसी तरह का एग्रीमेंट या कांट्रेक्ट हो वह लिखित होना चाहिए और उस के गवाह भी होने चाहिए वर्ना लोग ऐसे ही छले जाते रहेंगे।