तीसरा खंबा

कितनी ऊँचाई के बाद दुकान व मकान में हवा में छज्जा निकाला जा सकता है?

समस्या-

बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ से संतोष चावला ने पूछा है-

पनी जमीन पर बने अपने मकान/दुकान की कितनी ऊँचाई के बाद हवा में छज्जा निकाला जा सकता है? ऐसा करना किस कानून के अनुसार सही है?

समाधान-

किसी भी निजि भूमि पर मकान या दुकान नगर पालिका/परिषद/निगम या ग्राम पंचायत से मानचित्र स्वीकार करवा कर ही बनाया जा सकता है।  यदि आप ने जो मानचित्र स्वीकृत कराया है उस में छज्जा दिखाया गया है तो आप दिखाए गए छज्जे का निर्माण करवा सकते हैं।  यदि आप के पास छज्जा स्वीकृत मानचित्र में सम्मिलित नहीं है तो नहीं बनवा सकते।

दि आप के मकान या दुकान का निर्माण पुराना है तो आप को नया निर्माण करवाने के लिए नगर पालिका/परिषद/निगम या ग्राम पंचायत के समक्ष वर्तमान निर्माण का मानचित्र तथा भविष्य में प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र प्रस्तुत करते हुए निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यदि आप वर्तमान निर्माण में केवल छज्जा निकालना चाहते हैं तो आप प्रस्तावित निर्माण के मानचित्र में छज्जा दिखाते हुए प्रस्तुत करें और मानचित्र स्वीकृत करवा कर निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर के छज्जे का निर्माण करवा सकते हैं।

दि आप ने बिना कोई मानचित्र स्वीकृत कराए व निर्माण की अनुमति प्राप्त किए छज्जे का निर्माण करवा लिया है और उस पर आपत्ति की गई है तो आप वर्तमान इमारत का पूरा मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें और छज्जे सहित उसे नियमित करवा लें।

प्रत्येक राज्य में निर्माण के संबंध में नगर पालिका अधिनियम व पंचायत अधिनियम में उपबंध हैं तथा नियम और उपनियम बने हैं जो भिन्न भिन्न प्रान्तों व नगरो के लिए भिन्न भिन्न हैं।  इन की जानकारी आप अपने नगर की नगर पालिका/परिषद/निगम या अपने गाँव की  ग्राम पंचायत प्राप्त कर सकते हैं।

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