तीसरा खंबा

किराएदारी की लंबी अवधि से किराएदार को कोई अधिकार नहीं मिलता।

Shopsसमस्या-

शैलेंदर तोमर ने सुन्दरवाला पोस्ट रायपुर, देहरादून, उत्तराखंड से समस्या भेजी है कि-

मारे पास 5/5 की एक चाय की दुकान मोहल्ला अफगानान स्टेशन रोड धामपुर जिला बिजनोर में 35 साल से है। दुकान मालिक दुकान खाली करवाना चाहता है। जिस पर हम 2 बार और दूकान मालिक 1 बार जीत चुके हैं।यह केस अभी हाईकोर्ट में लंबित है। मेरा सवाल यह है कि हमें दूकान का मालिकाना हक़ कैसे मिल सकता है? जबकि हमारे पास कुछ सबूत है जिस से हम यह साबित कर सकते हैं कि हम 35 साल से किरायेदार हैं। दूसरा सवाल यह है कि दुकान की छत टिन शेड की है क्या हम उस को किसी तरीके से लिंटर की करवा सकते है या नहीं?

समाधान-

म अनेक बार तीसरा खंबा पर बता चुके हैं कि कोई भी किराएदार कभी भी, कितने भी वर्ष तक किराए पर रहे वह मकान या दुकान का स्वामी नहीं होगा। किसी भी संपत्ति का स्वामित्व केवल स्वामित्व हस्तान्तरण विलेख से ही सम्भव हो सकता है। इस दुकान के स्वामी आप तभी हो सकते हैं जब दुकान का स्वामी आप को अपनी संपत्ति बेच दे और उस का विक्रय पत्र आप के नाम पंजीकृत करवा दे। आप अपने दुकान मालिक से बात करिए और कहिए कि वह दुकान आप को विक्रय कर दे। यदि संभव हो तो उसे खरीद लें। 35 वर्ष ही क्या 100 वर्ष तक भी किराएदार रहने से उस को दुकान का स्वामी होने का अधिकार नहीं मिलता।

ब तक आप उक्त दुकान के स्वामी नहीं हो जाते तब तक आप अपनी दुकान की टीन शेड की छत को पक्का नहीं करवा सकते। यह मेटेरियल आल्टरेशन होगा और इस तरह दुकान के स्वामी को आप से दुकान खाली कराने का एक और अतिरिक्त आधार मिल जाएगा। इस दुकान की छत भी आप तभी पक्की करवा सकते हैं जब आप उक्त दुकान के स्वामी हो जाएँ या दुकान के स्वामी ने ऐसा करने की आप को लिखित अनुमति दे दी हो।

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