तीसरा खंबा

किराएदार उस की सुविधा बन्द करने के लिए मकान मालिक के विरुद्ध शिकायत कर सकता है।

court-logoसमस्या-

अशोक एम. जैन ने मगदी रोड़, बैंगलोर, कर्नाटक से समस्या भेजी है कि-

मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ जिस में 26 मकान हैं। मैं दूसरे माले पर रहता हूँ। हमारे यहाँ पिछले दो वर्ष से पानी की बहुत दिक्कत थी मगर अब बहुत ज्यादा हो गई है। सुबह में सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी आता है। हम मकान मालिक सको पूछने जाते हैं तो वह एक ही बात बोलता है कि रहना है तो रहो नहीं तो मकान खाली कर दो। क्या वह इस तरह मकान खाली करवा सकता है? जब कि पानी की व्यवस्था भी नहीं करता है।

समाधान-

शोक जी आप की समस्या लगता है जानबूझ कर पैदा की हुई है। समस्या आप की नहीं है बल्कि मकान मालिक की है कि वह किसी वैधानिक तरीके से आप से मकान खाली नहीं करवा सकता। इसीलिए उस ने किराएदारों की पानी की सप्लाई कम कर के उन्हें परेशान करना आरंभ कर दिया है। उस ने पानी बन्द भी नहीं किया है जिस से यह नहीं कहा जा सके कि आप ने एमिनिटीज को बन्द कर दिया है।

किराएदारी कानून सभी राज्यों के भिन्न भिन्न हैं। हमें कर्नाटक के किराएदारी कानून की जानकारी नहीं है। लेकिन एमिनिटीज में कमी करने या उन्हें बन्द करने के लिए उपाय सभी राज्यों के किराएदारी कानून में मौजूद हैं। आप उस कानून का सहारा ले कर मकान मालिक को पानी की सप्लाई दुरुस्त रखने को बाध्य कर सकते हैं। इस के लिए आप को न्यायालय में आवेदन करना होगा। आप किसी स्थानीय वकील से इस मामले में मशविरा कर सकते हैं। यदि कर्नाटक में इस तरह के आवेदनों पर सुनवाई में बहुत समय लगता हो तो फिर पानी की सुविधा प्राप्त करने में आप को भी कम परेशानी नहीं होगी।

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