तीसरा खंबा

किराएदार से परिसर केवल कानूनी आधारों पर खाली कराया जा सकता है

for Rentसमस्या-
रतन वर्मा ने बनारस, उत्तर प्रदेश से पूछा है-

मेरे मकान में 25 वर्ष से एक किराएदार 90 रुपया प्रतिमाह किराए पर निवास करता है। मैं उस से मकान खाली करवाना चाहता हूँ। मैं ने उस से किराया लेना भी बन्द कर दिया है लेकिन वह मनिआर्डर से किराया भेज देता है। मकान खाली कराने का मुकदमा किस न्यायालय में दाखिल होगा?

समाधान-

प किराएदार से मकान तभी खाली करा सकते हैं जब कि आप के पास मकान खाली कराने का कोई कानूनी आधार उपलब्ध हो। बिना कारण आप किराएदार से मकान खाली नहीं करवा सकते।

दि आपको उस परिसर की जो कि किराएदार के पास किराए पर है अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए निजि और सद्भाविक आवश्यकता है तो आप उस परिसर को इस आधार पर खाली करवा सकते हैं। इस के लिए आप को उस किराएदार को मकान खाली करने के लिए नोटिस देना चाहिए तथा नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने पर मकान खाली कराने के लिए मुकदमा करना चाहिए।

प का यह मुकदमा दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत होगा। लेकिन नोटिस देने व मुकदमा करने के पहले किसी स्थानीय वकील से संपर्क करें जो इस तरह के मुकदमे करता रहता हो। उस से सलाह ले कर ही यह कार्य करें।

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