तीसरा खंबा

किराएदार हमेशा किराएदार ही रहता है, उचित आधारों पर उस से मकान खाली कराया जा सकता है

रईस खान पूछते हैं …..

मैं अपने किरायदार से मकान खाली कैसे करा सकता हूँ? उस पर हम ने किराया अदा करने में चूक करने और व्यक्तिगत आवश्यकता का मुकदमा कर रखा है। पर किराएदार बहुत शातिर और चालाक है वह हमें कानूनी पहलू में उलझाना चाहता है। किराएदारी 26 साल से है और मौखिक है वह हमें मकान मालिक मानता है।

उत्तर —

रईस खान जी,
प का प्रश्न बहुत अधूरा है। आपने यह नहीं बताया है कि आप का मकान किस राज्य के किस नगर में स्थित है। किरायेदारी कानून देश के सभी राज्यों में अलग-अलग है। इस कारण से किरायेदारी कानून से संबंधित प्रश्नों का उत्तर तभी दिया जाना संभव है जब कि प्रश्न से संबंधित परिसर कहाँ स्थित है यह बताया जाए।आप ने अपने प्रश्न में मामले के विवरण भी पूरे नहीं दिये हैं।
प ने उल्लेख किया है कि आप सद्भाविक व्यक्तिगत आवश्यकता  तथा किराया बकाया होने के आधारों पर अपना मकान खाली कराना चाहते हैं। सभी राज्यों के कानूनों में यह आधार मकान खाली कराने के लिए पर्याप्त आधार हैं। यदि आप के ये दोनों आधार वास्तविक हैं तो न्यायालय से आप को मकान खाली कराने की डिक्री प्राप्त हो सकती हैं, आप को न्यायालय के समक्ष अपने इन दोनों आधारों को साबित करना होगा। आप मुकदमा कर चुके हैं। आप को कानूनी सहायता अपने वकील से हासिल है। उन की सलाह पर अमल करें। यदि आप को लगता है कि आप के वकील सही काम कर रहे हैं तो उन की सलाह पर अमल करें और विश्वास करें।
प ने उल्लेख किया है कि किराएदार 26 वर्ष से रह रहा है और स्वयं को किराएदार मानता है। इस बात से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किराएदारी कितने वर्ष पुरानी है। क्यों कि किराएदार हमेशा किराएदार ही रहता है, और उचित व कानूनी रुप से मान्य आधारों पर कितने ही पुराने किराएदार से मकान खाली कराया जा सकता है। 
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