तीसरा खंबा

किरायेदार छह माह से परिसर का उपयोग नहीं कर रहा है और किराया भी नहीं दे रहा है, आप मकान खाली करा सकते हैं

 
 नेमीचन्द पूछते हैं – – –
मेरा एक किराएदार है, मैं ने उस के साथ कोई संविदा (कंट्रेक्ट) नहीं की है। उस ने छह माह से किराया अदा नहीं किया है और मकान भी खाली नहीं कर रहा है। वह मकान में रह भी नहीं रहा है बल्कि उस का ताला डाल रखा है। कृपया मुझे सही सलाह दें ताकि मैं मकान खाली करा सकूँ। 
उत्तर – – –
 नेमीचन्द जी,
प ने अपना राज्य का नाम नहीं बताया है, जहाँ आप का मकान स्थित है और जिस में किराएदार को रखा है। सभी राज्यों में किराएदारी कानून में भिन्नता है। तीसरा खंबा इसी कारण से सभी प्रश्नकर्ताओं से उन के राज्य और नगर/ग्राम का नाम पूछता है। लेकिन प्रश्नकर्ता इसे बताने में झिझकते हैं।
फिर भी सभी राज्यों में छह माह का किराया अदा नहीं करना किराया अदायगी में चूक मानी जाती है और इस आधार पर किसी भी किरायेदार से मकान खाली कराया जा सकता है।
प ने यह भी बताया है कि किरायेदार वहाँ रहता भी नहीं है उस ने ताला डाल रखा है। इस तरह लगातार छह माह से किराए पर प्राप्त परिसर का उपयोग किराएदार द्वारा न करना भी किरायेदार से मकान खाली कराने का एक आधार है। 
प के पास अपने किरायेदार से परिसर खाली कराने के लिए दो मजबूत आधार उपलब्ध हैं। आप को तुरंत किसी वरिष्ठ और विश्वसनीय वकील से संपर्क कर के किरायेदार के विरुद्ध परिसर खाली कराने तथा बकाया किराया की वसूली के लिए वाद संस्थित कर देना चाहिए। इस में तनिक भी देरी करना उचित नहीं।
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