सीमा मिश्रा ने नवी मुंबई, महाराष्ट्र से समस्या भेजी है कि-
मेरी सास ने मेरे १२ साल के पुत्र को बहला फुसला कर घर रखा हुआ है और मुझे उस से बात भी नहीं करने देती। मैं यह जानना चाहती हूँ कि मैं अपने लड़के को कैसे वापस लूँ? अगर शिकायत करूँ तो कैसे करूँ? मैं कई बार सास को फ़ोन कर इस बारे में बात की पर वह मुझसे गाली गलोच करती है और लड़के से बात नहीं करने देती। मेरे पति मेरे साथ में ही हैं।
समाधान–
माता पिता संतान के नैसर्गिक संरक्षक हैं, उन से उन की संतान को नहीं छीना जा सकता। यदि आप की सास आप की संतान को बहला फुसला कर अपने पास रखे हुए है और उसे आप के पास नहीं आने देती है तो आप की सास द्वारा ऐसा करना आईपीसी की धारा 361 में वर्णित व्यपहरण (Kidnapping) का अपराध है जो कि धारा 363 के अन्तर्गत सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध है। यह एक अजमानतीय और संज्ञेय अपराध है।
यदि आप के पति आप के साथ हैं और आप की सास द्वारा संतान को उन के पास रखने के विरुद्ध हैं तो आप अपने पति के साथ जा कर सीधे अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में इस अपराध की रिपोर्ट करवा सकती हैं। यदि पुलिस आप की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने से इनकार करती है तो आप सीधे मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकती हैं जिसे मजिस्ट्रेट जाँच हेतु संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को निर्देशित कर सकता है।
यदि आप के पति इस मामले में मौन रहते हैं तो आप अकेली भी इस कार्यवाही को कर सकती हैं।