तीसरा खंबा

कोई व्यक्ति संयुक्त संपत्ति में केवल अपना हिस्सा बंधक कर सकता है।

समस्या-

सुजीत कुमार ने पटौर लाला टोला, पूर्व चम्पारन, मोतीहारी, बिहार से पूछा है-

समाधान-

कोई भी जो संपत्ति का पूर्ण स्वामी नहीं है वह किसी संपत्ति के केवल उस हिस्से को गिरवी या बंधक रख सकता है जिस पर उस का स्वामित्व है, न कि पूरी संपत्ति को। यदि संपत्ति उस के कब्जें में हो तो वह गिरवी रखने पर संपत्ति का कब्जा जरूर दूसरे को दे सकता है।

गिरवी अथवा बंधक कई प्रकार है होते हैं। आपने नहीं बताया कि बंधक किस प्रकार का है। उसमें गिरवी रखने वाले ने आपको प्लाट का कब्जा भी सौंप दिया है अथवा नहीं। यदि उसने कब्जा सौंप दिया है तो आप लाभ में हैं।

अब आप के पास प्लाट का कब्जा है और आप उस प्लाट के हिस्सेदार भी हैं। यदि वह आप को आप की धनराशि चुका कर कब्जा वापस लेना चाहता है तो आप उसे कह सकते हैं कि वह आपसी समझदारी से बंटवारा करा ले और अपने हिस्से का कब्जा ले ले, क्यों कि इस प्लाट में भी उस का केवल हिस्सा है। यदि वह मना करे तो उसे कहें कि वह अदालत में अपने अधिकार के लिए दावा करे।

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