समस्या-
नसीराबाद, राजस्थान से मोहम्मद अली ने पूछा है-
दादा की प्रॉपर्टी ताऊजी के लड़कों ने 16 वर्ष पूर्व बिना बँटवारे के बेच दी है। क्या मैं दावा कर सकता हूँ?
समाधान-
आप मुस्लिम विधि से शासित होते हैं। मुस्लिम विधि में कोई संपत्ति पुश्तैनी नहीं होती। सभी संपत्तियाँ व्यक्तिगत होती हैं। दादा जी की संपत्ति उन
लेकिन यह विक्रय 16 वर्ष पूर्व हो चुका है। यदि उसी समय इस विक्रय का पंजीयन भी हो चुका है तो अब दावा करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। किसी भी अवैध विक्रय पत्र के पंजीयन के लिए ऐसा पंजीयन दावा करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में आने से 3 वर्ष की अवधि में ही उसे अवैध घोषित कराने कि लिए वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। आप के द्वारा दावा करने में यह बाधा है।
यदि आप के पिता का देहान्त उक्त पंजीयन के पूर्व हो चुका था और आप को उस पंजीयन का ज्ञान हुए अभी तीन वर्ष की अवधि नहीं हुई है तो आप दावा कर सकते हैं। यदि आप के पिता का देहान्त पंजीयन के बाद हुआ था और आप के पिता को उक्त पंजीयन का ज्ञान था और आप के पिता को उस पंजीयन का ज्ञान हुए अभी तीन वर्ष का समय नहीं हुए हैं तो भी आप दावा कर सकते हैं। इस तरह दोनों तरह की संभावनाएँ मौजूद हैं। आप किसी अच्छे वकील से सलाह कीजिए। यदि वह बताता है कि दावा करने की संभावनाएँ हैं तो आप दावा कर सकते हैं।