तीसरा खंबा

क्षति की संभावना के ठोस आधार हों तो निर्माण रुकवाने की कार्यवाही की जा सकती है।

basement constructionसमस्या-
राजेश अरोरा ने फरीदाबाद, हरियाणा से पूछा है-

मेरे घर के पास वाले भूखंड पर बेसमेंट में शॉपिंग काम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। मुझे अपने घर के गिरने का डर है। मैं जब भी बेसमेंट बनवाने वालों से कहता हूँ तो वे कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। मुझे क्या करना चाहिए?

समाधान-

प का डर केवल संभावना पर टिका है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। किसी भी घटना की केवल संभावना होने पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। लेकिन आप की संभावना ठोस हो तो कार्यवाही की जा सकती है।

वैसे वे लोग अपने प्लाट पर काम कर रहे हैं, जिस की उन्हों ने नगर निगम से अनुमति प्राप्त की होगी। यदि उन के पास अनुमति है तो वे अपना काम कर सकते हैं। आप उन्हें नहीं रोक सकते। लेकिन उन का कर्तव्य है कि यदि वे अपने भूखंड पर काम करते हैं तो पड़ौसियों की संपत्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचे।

दि वे लापरवाही करते हैं, या उन के कार्य से आप को नुकसान होता है तो यह उन का दुष्कृत्य (Tort) होगा। तथा ऐसे दुष्कृत्य से हुई हानि की भरपाई करने की जिम्मेदारी उन की होगी। नुकसान होने पर उस नुकसानी की भऱपाई करने के लिए आप उनके विरुद्ध दीवानी वाद संस्थित कर सकते हैं। यदि आप को नुकसान होने की संभावना के लिए कोई ठोस आधार हों तो आप इन ठोस आधारों के साथ नुकसान होने की संभावना के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर उन के निर्माण को भी रुकवा सकते हैं। लेकिन यदि ठोस आधार न हुए तो आप जो कार्यवाही करेंगे वह निष्फल हो जाएगी।

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