तीसरा खंबा

खेत के रास्ते और फैक्ट्री के न्यूसेंस को हटवाने के लिए रिट याचिका प्रस्तुत करें.

agricultural-landसमस्या-

 

अरुण सेन ने पुर भीलवाड़ा, राजस्थान से पूछा है-

 

मारे खेत के पास बड़ी कम्पनी जिन्दल सॉ के आने से हमारे खेतों मे फसलों पर मिट्टी जम जाती है फसल नहीं होती है। खेत का रास्ता जिन्दल कंपनी ने रोक दिया है पूछ कर अन्दर जाना पड़ता है। कंपनी न तो मुआवजा देती है और न ही कंपनी में नौकरी देते हैं कोई सुनवाई नहीं होती क्या करें?

 

समाधान-

कंपनियाँ तो चाहती हैं कि आसपास के खेत वाले इसी तरह परेशान हों और उन्हें सस्ते में ये जमीनें खरीदने को मिल जाएँ। इस मामले में सरकार के स्थानीय अधिकारी भी उन की मदद करते हैं इस कारण शिकायत करने पर भी कोई कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करता।

कंपनी के पास जमीन जाने के पहले आप के खेत का रास्ता था जो कंपनी को जमीन मिलने से बंद हो गया है तो आप को सरकार से वैकल्पिक रास्ता मांगना चाहिए। यदि कंपनी के कारोबार से धूल उड़ कर फसलों पर जमती है तो कंपनी से नुकसान का मुआवजा मांग सकते हैं। यह एक तरह का कंटक (न्यूसेंस) भी है जिस की शिकायत आप स्थानीय एसडीएम से कर सकते हैं धारा 133 दंड प्रक्रिया संहिता में एसडीएम कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

आप यह सब काम करें। यदि अधिकारी आप की न सुनें तो जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को नोटिस दें और सीधे इन सभी राहतों के लिए उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। इस के लिए बेहतर है कि उच्च न्यायालय के किसी वकील की सलाह लें और उस से पूछ लें कि रिट याचिका प्रस्तुत करने के और क्या क्या करना पड़ेगा।

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