तीसरा खंबा

खेत से मिट्टी निकालने के लिए तहसीलदार से लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त करें।

समस्या-

र, मेरी जमीन के आगे की जमीन का लेवल बहुत ही नीचे है, उनके द्वारा मिट्टी को निकाल दिया गया है। जिससे हमें कृषि हेतु अनेक प्रकार के परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। पानी खेत में नही टिक पा रहा है तथा सारी मिट्टी सामने वाले के, खेत में जा रही है।  हमारे खेत की मिट्टी कम होती जा रही है। ऐसी बहुत समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मैं अपने खेत की मिट्टी निकाल सकता हूं क्या?  हमारे पीछे खेत वाले ने हमें धमकी दी है कि अगर तुमने अपने खेत से मिट्टी निकलवाई तो मैं तुरंत पुलिस को सूचित कर दूंगा।  मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम अपने निजी कार्य हेतु अपने खेत से मिट्टी निकाल सकें। इस संदर्भ में हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए हमें अपने खेत से मिट्टी निकालने के लिए क्या करना चाहिए?

 – रमेश चंद्र चौसाली

समाधान-

प को ध्यान रखना चाहिए कि समस्त कृषि भूमि सरकार के स्वामित्व की होती है और कृषक केवल उस का खातेदार कृषक है जिस की हैसियत एक किराएदार जैसी है। कृषक से किराए के रूप में हर वर्ष सरकार लगान वसूल करती है। जब आप खेत के मालिक ही नहीं हैं तो अपनी मर्जी से अपने काम के लिए मिट्टी कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यही काम आप सरकार की अनुमति से कर सकते हैं।

आप ने हमें नहीं बताया है कि आप का खेत किस राज्य के किस जिले की किस पंचायत में स्थित है। प्रत्येक राज्य के लिए खेती की जमीन का कानून भिन्न भिन्न है। पर लगभग सभी कानूनों में तहसीलदार को राज्य का प्रतिनिधि मान कर यह अधिकार दिया है कि वह खातेदार कृषक को उस की भूमि में से मिट्टी निकालने की अनुमति प्रदान कर सके। यदि आप को अपने निजी कार्य के लिए मिट्टी की आवश्यकता है तो आप अपनी  आवश्यकता बताते हुए तहसील में आवेदन दीजिए। तहसलीदार से लिखित अनुमति प्राप्त  हो जाने पर मिट्टी निकालें। तब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी।

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