तीसरा खंबा

गली में पड़ौसी ने बिना अनुमति खिड़की, रोशनदान, पनाला निकाला है, क्या किया जाए?

समस्या-

झाबुआ, मध्यप्रदेश से मुस्तफा खान ने पूछा है-

पिताजी के नाम स्थाई लीज169.05 वर्गमी.और बेदावा करार 35.65 वर्गमी. कुल 204.70 वर्गमी. का पट्टा (न्यायालय कलेक्टर नजूल से) स्वीकृत होकर उस पर 40 X 50=2000  वर्ग फीट में नगर पालिका से प्राप्त अनुमति सहित (वर्ष 1999 ) स्वीकृत नक़्शे अनुसार मकान निर्मित है। समस्या यह है की नक़्शे अनुसार हमने खुली निकास गली 2.5 फिट की छोड़ते हुए दीवार बना ली। वर्तमान में उस गली पर पडोसी द्वारा कब्जे की असफल कोशिश की जा रही है।  उसने हमारी अनुपस्थिति में उसकी दीवार से सटाते हुए नल की पाइप लाइन डाल दी. सामने खुला आम रास्ता सड़क होने के बावजूद आगे से गली के मुंह की सीध से आना जाना करता है।  पीछे गंदे पानी का खुला निकास गली में छोड़ दिया है।  बारिश के दिनों में हमारी पनाल का पानी निकल ही रहा है और उसका पानी भी इसी गली से निकालता है। जबकि उसके मकान की दूसरी साइड 3 फिट की निकास गली पहले से ही है।  ऐसी स्थिति में हमें क्या क़ानूनी कार्यवाही करना चाहिए और कैसे करना चाहिए की हमें नक़्शे अनुसार ही दीवार बनाने की अनुमति दोबारा मिलते हुए राहत प्राप्त हो?  अभी हाल ही में उसने पीछे नया पक्का मकान बिना नजूल और नगर पालिका की अनापत्ति अनुमति के (सूचना के अधिकार के तहत नगर पालिका से प्राप्त जानकारी अनुसार )और बना लिया जो आधी से अधिक अतिक्रमण कब्जे की भूमि पर है में गली की ओर वाली दीवार में ऊपर की ओर २ रोशनदान रख दिए है . ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ क्या क़ानूनी कार्यवाही हो सकती है? उसके पुराने बने मकान में गली की ओर की दीवार में कोई खिड़की रोशनदान नहीं है जबकि हमारी दीवार में आगे से पीछे टॉयलेट तक गली की ओर 1 खिड़की 1 दरवाजा,  5 रोशनदान पहले से ही कायम है गली में ही हमारे बाथरूम के निकास पानी के लिए अंडर ग्राउंड पाइप डला हुआ है।

समाधान-

houseconstructionप ने एक ही बार में अनेक प्रश्न अलग अलग विषयों से संबंधित यहाँ डाल दिए हैं। हम एक ही विषय से संबंधित अनेक प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे देते हैं लेकिन अलग अलग विषयों से संबंधित प्रश्नों का नहीं। कृपया एक बार में एक ही विषय से संबंधित प्रश्न तीसरा खंबा को भेजें। यहाँ हम आप की पहली समस्या का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं।

प ने अपना मकान दो तरह की भूमियों पर बताया है स्थाई लीज तो समझ में आती है लेकिन बेदावा का अर्थ समझ नहीं आया कि उस से आप का तात्पर्य क्या है? आप के मकान के नक्शें में जो 3 फुट चौड़ी खुली गली छोड़ी गई है वह भूमि किस की है और कौन सी है। यदि वह आप की पट्टे की भूमि है तो उस में पडौसी द्वारा कोई भी गतिविधि करना, पाइप डालना, पानी का पनाला निकालना और खिड़की दरवाजा निकालना गलत है। यदि भूमि नगरपालिका की है तो फिर उस में ये सभी कार्य नगरपालिका की अनुमति के बिना नहीं किए जा सकते।

लेकिन हमारी नगरपालिकाओं की स्थिति बहुत बुरी है।  वे कानून लागू नहीं कराती हैं। जहाँ कोई प्रभावशाली व्यक्ति पीछे लग जाए वहीं वे कार्यवाही करती हैं। इसी कारण सारे नगरों में ऊलजलूल तरीके से मकान बन गए हैं और ढेर सारी सार्वजनिक संपत्तियों पर व्यक्तियों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं। आप के मामले में पडौसी ने पाइप लाइन, खिड़की, रोशनदान व पनाला निकालने की अनुमति नहीं ली है। आप को नगर पालिका में इस की शिकायत करनी चाहिए। एक सप्ताह नगर पालिका की कार्यवाही की प्रतीक्षा कर ने के उपरान्त कोई कार्यवाही न होने पर दीवानी न्यायालय में इन सब को गली से हटाने के लिए आदेशात्मक व्यादेश (Mandatory Injuction) के लिए वाद प्रस्तुत कर इन सब को हटाना चाहिए। इस वाद में आप को पड़ौसी के साथ साथ नगर पालिका को भी पक्षकार बनाना पड़ेगा।

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