तीसरा खंबा

गाँव तक साझा गैस वितरण व्यवस्था कैसे बने?

अश्विनी भाई पूछते हैं —

मारा गाँव गैस ऐजेन्सी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि एक व्यक्ति गैस सिलेंडर लेने जाता है तो उस का काफी समय और धन खर्च होता है। क्या हम लोग अपनी गैस कंपनी से किसी ऑटोरिक्शा वाले से 4-5 सिलेंडर मंगवाना चाहें तो इस बारे में क्या कोई कानूनी कार्यवाही हो सकती है?

उत्तर – – – 

अश्विनी जी,

प का प्रश्न सीधे-सीधे आप के जिले की वितरण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। गैस वितरण का काम प्रत्येक जिले में जिला रसद अधिकारी देखता है। सभी गैस ऐजेंसियों को गैस वितरण के लिए वह निर्देश दे सकता है। इस सम्बंध में आप को सीधे जिला रसद अधिकारी से मिल कर अपनी समस्या और उस का हल बताना चाहिए। इस समस्या को सुन कर वह गैस ऐजेंसी को निर्देश दे सकता है। यदि वह सुनवाई न करे तो आप जिला कलेक्टर को मिल कर अपनी समस्या उस के सामने रख सकते हैं। इस के लिए आप जिस दल की सरकार हो उस दल का आप के गाँव में जो भी प्रचारक रहा हो उसे साथ लेकर किसी जिला स्तरीय नेता से मिल सकते हैं और उस के माध्यम से जिला प्रशासन को इस तरह का निर्देश गैस ऐजेंसी को देने का प्रयास कर सकते हैं। मेरे विचार से आप की समस्या इस से हल हो जाएगी। 
हाँ तक कानूनी हल का प्रश्न है तो वितरण का काम राज्य सरकार का है आप इस संबंध में अपने उच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध रिट याचिका प्रस्तुत कर उपभोक्ता के लिए लाभकारी वितरण व्यवस्था बनाने का निर्देश देने वाली रिट जारी करवा सकते हैं। लेकिन यह उपाय बेहद खर्चीला सिद्ध होगा। फिर आप जानते ही हैं कि हमारे देश में जरूरत के बीस प्रतिशत भी न्यायालय नहीं हैं। एक-एक न्यायालय पाँच-पाँच अदालतों का काम देखता है। ऐसी अवस्था में न्यायालय से ऐसे मामले में निर्णय होने में देरी होगी। हो सकता है कि मुकदमा चलने के दौरान आप के गाँव तक गैस वितरण की व्यवस्था ही विकसित हो जाए। 
Exit mobile version