तीसरा खंबा

ग्राहक पूरे पैसे दिए बिना गाड़ी उठा ले गया, अब न गाड़ी लौटाता है और न कीमत देता है, क्या किया जाए?

used carसमस्या-
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से सोनू कुमार शर्मा ने पूछा है –

मेरी एक गाड़ी है जिस का नंबर यूपी 81 एएफ 4965 है। मैं किसी कारणवश उसे बचान चाहता था। पास के गाँव से एक खरीददार आया उस ने 1,25,000 रुपए में गाड़ी खरीदने का सौदा किया। वह 20,000 रुपए दे कर कहा कि गाड़ी के कागज आप के पास हैं, मैं अपने पापा को दिखा कर लौटता हूँ। बाकी की रकम दे कर गाड़ी के बेचान के कागज तैयार करा लेंगे। उस दिन के बाद से न तो वह गाड़ी देता है और न ही गाड़ी की बाकी की कीमत दे रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?

समाधान-

गाड़ी आप के नाम पंजीकृत है आप ही उस के स्वामी हैं। गाड़ी के स्वामित्व का दस्तावेज पंजीकरण प्रमाण पत्र आप के नाम है और आप के पास है। गाड़ी को आप को अपने पास रखने का अधिकार है। आप या तो उस गाड़ी को जहाँ भी दिखे उठा कर अपने घर ले आइए। यदि एसा भी न हो तो पुलिस थाना में रिपोर्ट करवा दीजिए कि सौदा हुआ था लेकिन खरीदने वाला व्यक्ति पिता जी गाड़ी दिखाने ले गया था वापस नहीं लौटा है। उस ने धोखे से गाड़ी छीन ली है।

पुलिस इस मामले में धारा 420 भा.दंड संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी और गाड़ी को जब्त कर लेगी साथ ही गाड़ी ले जाने वाले को गिरफ्तार भी कर लेगी। आप न्यायालय में आवेदन दे कर गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेना।

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