तीसरा खंबा

जिस भूमि पर अतिक्रमण हुआ है उस के स्वामी को शिकायत करें।

कानूनी सलाहसमस्या-

महेश सोनी ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश से पूछा है-

मैं तीन दिनों के लिये बाहर गया था, इस बीच झोपङी में रहने वाले एकव्यक्ति ने हमारे डिपो और रेलवे ट्रैक के बीच झौपड़ी बनाकर उसमें शौचालयबना दिया,पुलिस में शिकायत की पुलिस ने प्रार्थना पत्र रख लिया और उसेडाट कर आगे कुछ न बनाये, मैंने झोपड़ी हटवाना चाहता हूँ, मुझे उपाय बताएँ।

समाधान-

प के प्रश्न से लगता है कि जिस भूमि पर यह झौपड़ी और शौचालय बनाया गया है वह आप की भूमि नहीं है अपितु सरकारी भूमि है। आप को पहले यह पता करना चाहिए कि यह भूमि सरकार के किस विभाग की है। यदि यह भूमि रेलवे की है तो आप को जीआरपी थाना, आरपीएफ और डीआरएम को अपनी शिकायत लिखनी चाहिए। वे उस मामले में कार्यवाही करेंगे।

दि भूमि रेलवे की नहीं है और नगर निगम की है तो आप को तुरन्त नगर निगम में शिकायत कर के कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।

दि आप का मार्ग उस से रुकता है या शौचालय से वहाँ न्यूसेंस पैदा होता है तो आप खुद धारा 133 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट (नगर) के यहाँ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

न सारी कार्यवाहियों का असर न हो रहा हो तो आप एक व्यक्ति को और साथ ले कर दीवानी न्यायालय में धारा 91 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर न्यायालय से नगर निगम या रेलवे अधिकारियों को उस झौपड़ी व शौचालय से किया गया अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश देने का आग्रह कर सकते हैं।

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