समस्या-
नवल किशोर ने आगरा, उत्तर प्रदेश से पूछा है-
मैं अपनी पैतृक खेती की जमीन में से अपने हिस्से के खेत का बंटवारा करवाना चाहता हूँ। मेरे साथी हिस्सेदार भाई सहमत नहीं हैं। मैं अपने हिस्से के खेत का बंटवारा कैसे प्राप्त करूँ?
समाधान-
पैतृक संपत्ति अभी भी संयुक्त जोत में है जिसमें आपका हिस्सा भी है। आप अपने हिस्से की भूमि की जोत अलग करवाना चाहते हैं और उस पर स्वतंत्र रूप से कब्जा भी चाहते हैं।
आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2016 की धारा 116 के अन्तर्गत जोत के विभाजन के लिए राजस्व न्यायालय/ सहायक कलेक्टर के न्यायालय में जोत के विभाजन के लिए वाद संस्थित कर सकते हैं। इस वाद में आपको जोत के विभाजन और अपने हिस्से की भूमि पर पृथक कब्जे की मांग करनी होगी।
इसके लिए आप किसी स्थानीय वकील से जो राजस्व मामलों की वकालत करता हो संपर्क करें। उसकी मदद से विभाजन का वाद संस्थित कराएँ। संयुक्त जोत के सभी जोतदार और ग्राम पंचायत को अनिवार्य रूप से पक्षकार बनाना होगा।