समस्या-
नागपुर, महाराष्ट्र से शंकर व्यास ने पूछा है –
मैंने एक टेलीविज़न सेट इंदौर से नागपुर भेजने के लिए एक ट्रेवल्स से पार्सल बुक किया। नागपुर तक आते आते टी.वी. पूरी तरह से फूट चुका है और ट्रेवल्स वाला मुझे हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं उसके खिलाफ उपभोक्ता न्यायालय जाने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन उस से पहले मैं उसे एक नोटिस देना चाहता हूँ। मुझे मदद चाहिए कि उस नोटिस का प्रारूप कैसा होना चाहिए?
समाधान-
इस मामले में पहले आप को देखना चाहिए कि आप के ट्रेवल्स वाले ने पार्सल बुक करते समय जो रसीद दी थी उस पर क्या शर्तें अंकित की हुई थीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ने टूट-फूट की जिम्मेदारी से मुक्त होने की कोई शर्त उस पर अंकित कर रखी हो। यदि उस रसीद पर ऐसी कोई शर्त नहीं थी तो आप को जो भी हानि हुई उस की भरपाई करने की जिम्मेदारी ट्रेवल्स वाले की है। आप उसे नोटिस दे सकते हैं।
नोटिस एक साधारण पत्र की तरह हो सकता है जिस में आप लिख सकते हैं कि आप ने एक टीवी नागपुर भेजने के लिए उस के यहाँ बुक कराया था जिसे सही सलामत नागपुर पहुँचाने की जिम्मेदारी उस की थी। लेकिन उस ने लापरवाही से यह काम किया जिस के कारण टीवी टूट-फूट गया जिस से आप को रु……….. की हानि हुई है जिसे उस से प्राप्त करने के आप अधिकारी हैं। वह यह पत्र मिलने के 15 दिनों में आप को क्षतिपूर्ति की राशि अदा कर दे अन्यथा आप 12 प्रतिशत ब्याज सहित यह राशि वसूल करने के लिए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही संस्थित करेंगे।
प्रारूप इस तरह होगा-
नागपुर, दिनांक- ……………………
प्रति
मेसर्स ……………..
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विषय – क्षतिपूर्ति अदा करने हेतु
महोदय,
मैं ने आप की ट्रेवल्स से एक टीवी इन्दौर से नागपुर भेजे जाने के लिए दिनांक …………… को बुक कराया था। बुकिंग रसीद सं. ……………. दिनांक ……………….. है। दिनांक ………………. को जब मैने टीवी को नागपुर में प्राप्त करना चाहा तो वह पूरी तरह से टूट फूट चुका है। इस तरह आप ने अपने काम में घोर लापरवाही की है जिस से मुझे हुए नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी आप की है। इस टीवी के टूट-फूट जाने से मुझे रु. ………………. की हानि हुई है। मैं ने आप से मुझे हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा तो आप ने मना कर दिया और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया।
इस पत्र के द्वारा मैं आप से मांग करता हूँ कि आप टीवी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए रु. ……………….. मात्र तथा आप के व्यवहार के लिए व टीवी का उपयोग न कर पाने के मानसिक संताप व परेशानी के लिए रुपए 5000.00 मात्र कुल रुपया ……………. मात्र इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर मुझे अदा कर के रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा मैं उक्त राशि को प्राप्त करने के लिए आप के विरुद्ध सक्षम न्यायालय अथवा मंच के समक्ष विधिक कार्यवाही संस्थित करने को बाध्य हो जाउंगा जिस के हर्जे खर्चों के लिए भी आप जिम्मेदार होंगे।
भवदीय
शंकर व्यास, नागपुर, महाराष्ट्र