तीसरा खंबा

तलाक के मुकदमे में ही स्त्री-धन वापस दिलाए जाने की राहत भी मांगें।

समस्या-

नताशा ने खंडवा, मध्य प्रदेश से समस्या भेजी है कि-

मेरी शादी के 4 महीने बाद से मेरी सास और पति मुझ से मारपीट करते थे क्यूं की मेरे पति को कोई और लडकी पसन्द थी। उन्होने मुझ से दहेज के लिए शादी की थी।  अखिर मे मुझे उन लोगों ने इतना सताया कि मूझे उन का घर छोड कर अना पडा। मैं ने आपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस भी कर दिया है। जिस से मेरे पति एक दिन के लिऐ जेल भी जा चुके हैं ओर दूसरी पेशी पर अदालत सबूत मांग रही है। पर मेरे पास सबूत नहीं हैं कयूं कि मेरे पास ना फोन था ना कोई पड़ौसी मेरी मदद कर रहे है। एसे मे मैं कया करूं? मे खुद ही गवाह हूं कया अदालत मुझ पर यकीन करेगा? मे एक बार पेशी पर भी नहीं गई हूं। पेशी पर नहीं जाने से कया होता है? मूझे उन जालिमों से छूटकारा चाहिए मैं कया करूं? मेरा दहेज केसे मिलेगा? मेरा आगे पीछे कोइ सहारा नहीं है जिस कारन मुझे मेरे पति से रवानगी चाहिये मैं कया करूं?

समाधान-

प के प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि आप ने दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कैसे किया है। यदि यह मुकदमा 498ए, व धारा 406 आईपीसी में है तो इसे देखने की जिम्मेदारी पुलिस की है। इस में तो जब आप को गवाही के लिए बुलाया जाए आप अपना बयान करवा दें। बाकी सब कुछ पुलिस और सरकारी अभियोजन पक्ष देखेगा। बयान देने के सिवाय अन्य किसी भी दिन इस मुकदमे पर आप के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

406 आईपीसी के केस में ही पुलिस को आपका दहेज का सामान बरामद कर के आप के सुपुर्द कर देना चाहिए था। वह क्यों नहीं हुआ यह बात आप उस पुलिस स्टेशन से पता करें जिस में आप ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जिस ने आप के मामले में आप के पति को गिरफ्तार किया था।

आप को विवाह से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अपने पति से तलाक के लिए मुकदमा करना पड़ेगा। इसी मुकदमे में आप अपना स्त्रीधन (जिसे आप दहेज का सामान कहती हैं) मांग सकती हैं और न्यायालय आप को दिला सकता है।) इस मामले में बेहतर होगा कि आप किसी स्थानीय विश्वसनीय वकील से संपर्क कर के सलाह करें।

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