तीसरा खंबा

दावा जीतने के बाद नक्शा स्वीकृत करवा कर निर्माण अनुमति प्राप्त करें उसके बाद ही निर्माण कराएँ

समस्या-


संजय सिन्हा ने कोठार, पोस्ट कैथा, जिला रामगढ़, झारखंड से पूछा है-


मेरे मकान का टाइटल सूट चल रहा है। मकान का आधा हिस्सा टूटा हुआ है। केस करने वाला पड़ौसी पैसे ओर ताक़त से दबंग है। हम लोगों के पास ताक़त और आदमी नहीं हैं. टाइटल सूट जीतने के बाद मैं अपना टूटा मकान कैसे बना सकता हूँ। मुझे कोर्ट या पुलिस की मदद कैसे मिलेगी? बिना इसकी मदद के मैं मकान नहीं बना सकता हूँ क्योकि पड़ौसी को पास ज्यादा लोग हैं और मार पीट पर उतर जाते हैं।


समाधान-


टाइटल सूट जीत जाने के बाद ग्राम पंचायत/ नगर पालिका से मकान बनाने के लिए मानचित्र स्वीकृत कराएँ और निर्माण की अनुमति मांगें। जब यह मिल जाए तब कुछ निर्माण सामग्री डलवा कर निर्माण आरम्भ करें। यदि पड़ौसी किसी तरह से बाधा उत्पन्न करता है तो उसके विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएँ। इस रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करें और एक दीवानी वाद संस्थित कर के निर्माण में बाधा उत्पन्न करने के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें। आदेश की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त कर के एक प्रमाणित प्रति के साथ आपके पुलिस स्टेशन में आवेदन करें कि पड़ौसी बाधा डाल रहा है उचित कार्यवाही करें। उसके बाद आप निर्माण कर सकते हैं। पड़ौसी बाधा उत्पन्न करेगा तो पुलिस कार्यवाही करेगी।


यदि आप इस से सहमत न हों और पड़ौसी की परेशानी से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो टाइटल सूट जीतने के बाद उस मकान को विक्रय कर अन्यत्र मकान लें या फिर प्लाट खरीद कर मकान बना लें।

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