तीसरा खंबा

धमकी दे कर धन संपत्ति की वसूली उद्दापन का अपराध है।

समस्या-

मन मोहन ने पूर्वी जोहरीपुर पूर्वी दिल्ली से समस्या भेजी है कि-

पिछले दो महीने पूर्व मेरी रिश्ता पक्का हो गया था, पर इस रिश्ते से मेैं खुश नहीं था। मुझ पर रिश्ते के लिए कई माह से दबाव बनाया गया था। जिस में लड़की वालों की तरफ से बिचौलिए शामिल हैं। पर अब रिश्ते के लिए मेैंने किसी प्रकार लड़की के भाई से मना कर दी है,पर वो रिश्ता तोड़ने को तेयार नहीं हैं और शादी का दबाव बना रहा है। हमारे फ़ोटो लड़की के घर पर गोद भराई की रस्म में खींचे हुए हैं जिस से वे अब रिश्ता तोडने के लिए तीन लाख की मांग कर रहे हैं। जबकि मुश्किल से उनका ख़र्चा 20 से 30 हज़ार हुआ है, लेकिन लड़की का भाई कह रहा है शादी न होने के कारण पिताजी बीमार हो गए थे और डेढ़ लाख पिताजी की बीमारी में, और डेढ लाख प्रोग्राम मे लग गया,  इतनी रकम दो वर्ना हम आदमी इकट्ठा कर के तुम्हारे घर पर हंगामा करेंगे।

समाधान-

गाई या गोद भराई विवाह का अनुबंध हो सकता है विवाह नहीं। विवाह का अनुबंध तोड़ा जा सकता है। इस अनुबंध को तोड़ने वाले से दूसरा पक्ष खर्चा और हर्जाना मांग सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि आप के मामले में खरचा और हरजाना इतना अधिक हो सकता है। आप दूसरे पक्ष को कह सकते हैं कि वे बहुत अधिक मांग रहे हैं जो आप को मंजूर नहीं है। वे चाहें तो खर्चे और हर्जाने के लिए अदालत में दावा कर सकते हैं।

उन्हों ने आप के घर पर हंगामा करने की धमकी दी है। यह धमकी है। इस तरह किसी को धमका कर उस से धन वसूल करना उद्दापन का अपराध है जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 383 में दण्डनीय है। इस कारण इस धमकी की सूचना आप अपने इलाके के पुलिस थाने को दें और कहें कि वे इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। इस की सूचना लिखित में एस पी को भी दें। यदि आप को लगे कि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है तो आप धमकी देने वाले और उस के परिवार के वे लोग जो इस धमकी में शामिल हैं के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर पुलिस को जाँच के लिए भिजवाने हेतु निवेदन करें।

 

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