तीसरा खंबा

धमकी मिली है कि वह मेरी जमीन पर कब्जा कर लेगा, मैं क्या करूँ?

 जांजगीर -चाम्पा, छत्तीसगढ़ से पुरुषोत्तम अग्रवाल ने पूछा है –
मैंने 10 वर्ष पूर्व एक कृषक से 19 डिसमिल जमीन ख़रीदा था।  उनकी जमीन ज्यादा थी, लेकिन शेष जमीन नए बने सरकारी  रोड में निकल गई थी, जिसका उनको मुवावजा भी मिला था।  जमीन में मेड़ बनी हुई है, उसके पीछे एक व्यक्ति की 3 एकड़ जमीन है, अब मैं सीमांकन करवा कर मकान बनवाना चाहता हूँ, मैंने सीमांकन आदेश करवा भी लिया है।  वो गुंडा बोलता है  कि मैं सीमांकन नहीं होने दूँगा और उस  जमीन पर कब्ज़ा कर लूँगा,  मैं क्या करूँ? वैसे यह जिला मुख्यालय है, मेरी जमीन के  समीप ही एस पी बँगला, कलेक्ट्रेट  है।  
 उत्तर –

 
पुरुषोत्तम जी,

प के मामले में अभी तक कोई कानूनी समस्या नहीं है। आप ने भूमि खरीदी है, आप उस का सीमांकन करवा रहे हैं। आप का पड़ौसी आप को धमकी दे रहा है वह चाहता है कि आप की बेशकीमती भूमि उसे किसी तरह सस्ते में मिल जाए जिस से वह अपनी संपत्ति में वृद्धि कर सके। लेकिन इस तरह धमकी देने वाले लोग  केवल धमकी से डरा कर काम निकालते हैं। यदि आप डर गए, उन का तो काम बन गया और न डरे तो जो है वह है ही सही। मेरे विचार में आप को किसी व्यक्ति की धमकियों से नहीं डरना चाहिए। यदि उस ने आप को धमकी दी है तो आप उस की सूचना निकट के पुलिस स्टेशन को अवश्य दे दें। एस.पी. और कलेक्टर को भी व्यक्तिगत रूप से मिल कर अवश्य बता दें, कि आप के साथ क्या हो रहा है? इस से प्रशासन यह नहीं कह सकेगा कि आप ने सूचना नहीं दी।

स के बाद आप निर्भय हो कर लेकिन पूरी सतर्कता के साथ सीमांकन कराएँ। सीमांकन के लिए राज्य सरकार का पटवारी या कोई अन्य अधिकारी मौके पर आएगा। जिस दिन वह मौके पर आने की सूचना दे। उस तिथि के पूर्व उसे बता दें कि आप का पड़ौसी सीमांकन में बाधा उत्पन्न कर सकता है और पुलिस मदद की आवश्यकता हो सकती है। यदि अधिकारी उचित समझेंगे तो सीमांकन के लिए पुलिस मदद ले लेंगे या फिर बिना मदद के ही आएंगे। यदि उन के काम में कोई बाधा आती है तो वे बिना सीमांकन के मौके से जा कर पुलिस मदद मांगेंगे और दुबारा आएंगे। सीमांकन तो किसी भी प्रकार हो ही जाएगा।

मस्या तब आएगी जब आप अपनी उस जमीन पर मकान बनाना आरंभ करेंगे। आप के विवरण से पता लगता है कि जब आप ने उक्त भूमि खरीदी थी तब वह कृषि भूमि थी। यदि आप उस पर मकान बनाना चाहते हैं और साथ ही खेती भी करना चाहते हैं तो आप को राजस्व विभाग से मकान बनाने की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। यदि वहाँ मकान के साथ खेती संभव नहीं है और वह भूमि नगर की सीमाओं में आ गई है तो आप को राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग अथवा भू-रूपांतरण विभाग को आवेदन कर के अपनी उक्त भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन करा कर उसे आवासीय  या व्यवसायिक जैसा भी आप उपयोग करना चाहें वैसी भूमि में परिवर्तित कराना होगा।

दि उक्त पड़ौसी द्वारा आप की भूमि पर कब्जा करने की संभावना हो तो आप राजस्व न्यायालय में और यदि भूमि नगर क