तीसरा खंबा

नगरीय क्षेत्र में निर्माण कराने से पू्र्व मानचित्र स्वीकृत करवा कर निर्माण की अनुमति अवश्य प्राप्त करें।

houseconstructionसमस्या-

सुधाकर कुमार ने बेगूसराय, बिहार से पूछा है-

मैंने २२०० स्कवायर फीट जमीन २०१२ ई. मैं खरीद किया।  मैं उस में चाहरदीवारी बनाना चाहता हूँ लेकिन पडौसी द्वारा २ फीट जमीन छोड़ कर बाउंड्री बनाने को कह रहा है।  मैं 8 फीट की ऊंचाई तक बाउंड्री दे कर अपने जमीन मैं एक स्टोर रूम का निर्माण करना चाहता हूँ। मैंने नगर निगम से इसके लिए कोई स्वीकृति नहीं ली है, कृपया अपना सुझाव देने का कष्ट करें।

समाधान-

ड़ौसी क्या सुझाव दे रहा उस से आप को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वह दो फुट किधर छोड़ना चाहता है यह स्पष्ट नहीं है। हो सकता है वह अपनी तरफ दो फुट जमीन बेशी चाहता हो। आप को अपने खरीदशुदा भूखंड पर निर्माण कराने का अधिकार है। लेकिन निर्माण नगर निगम द्वारा स्वीकृत मानचित्र के हिसाब से होना चाहिए। अन्यथा हो रहे निर्माण को नगर निगम रोक सकता है तथा हो चुके निर्माण  को गिरा भी सकता है। यदि नगर निगम स्वतः यह कार्यवाही न करेगा को पड़ौसी आप की शिकायत कर सकता है और उस पर कार्यवाही से आप को नुकसान होगा।

यदि नगर निगम से मानचित्र स्वीकृत न हो और निर्माण की स्वीकृति न हो तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में वाद संस्थित कर के भी आप के निर्माण को रुकवा सकता है।

हमारी राय है कि आप अपने भूखंड में जो भी बनाना चाहते हैं उस का मानचित्र नगर निगम से स्वीकृत करवा लें और निर्माण की अनुमति प्राप्त कर लें। फिर कोई भी आप के निर्माण में रोक नहीं लगा सकेगा।

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