तीसरा खंबा

नामान्तरण से स्वामित्व तय नहीं होता।

समस्या-

अभिषेक राय ने देवरिया,  उत्तर प्रदेश से समस्या भेजी है कि-

चाचा की कोई औलाद नहीं थी। 1978 में चाचा ने मुझे रजिस्टर्ड वसीयत किया। 1996 में उनकी मृत्यु हो गयी। उसके बाद मैंने दाखिल-खारिज करवाने के लिए नोटिस भेजा, उस में मेरे चाचा के भाई को आपति हुई, केस 1 साल तहसीलदार के वहाँ चला और केस मैं जीत गया, और मेरा नाम खतौनी में चढ़ गया। 20 साल बाद 2016 मेरे 3 अन्य भाई दीवानी में अपील किए कि रजिस्टर्ड वसीयत फ़र्ज़ी है और हमारा भी शेयर हुआ चाचा की संपत्ति में।  2 गवाह में से एक गवाह जो मेरे मामा हैं जिन्हों ने केस कराया है और कहता है कि मैं कोर्ट मे विपरीत बयान दूंगा कि वसीयत फ़र्ज़ी है और मेरे साइन नहीं हैं या चाचा की तबियत ठीक नहीं थी आदि।

समाधान-

प ने 1996 में वसीयत के आधार पर नामान्तरण कराया। लेकिन नामान्तरण से स्वामित्व तय नहीं होता। इस कारण आप के भाइयों ने वसीयत को अब दीवानी न्यायालय में चुनौती दी गयी है। इस दावे में अनेक बिन्दु होंगे जिन के आधार पर यह दावा निर्णीत होगा। केवल वसीयत ही एक मात्र बिन्दु नहीं होगा। इस कारण यदि वसीयत का एक गवाह बदल रहा है तो कम से कम एक गवाह और होगा। इस के अलावा रजिस्टर्ड वसीयत में रजिस्ट्रार के सामने वसीयत होती है वह उसे तस्दीक करता है। 1978 में जो दस्तावेज रजिस्टर्ड हो वह पुराना होने के कारण ही सही माना जाएगा। उस में गवाह की ये बातें नहीं मानी जाएंगी। इस कारण से आप वसीयत को दूसरे गवाह और वसीयत ड्राफ्ट करने वाले के बयान करवा कर भी साबित कर सकते हैं। लेकिन इन सब बिन्दुओँ का जवाब मौके पर आप के वकील ही तलाशेंगे। इस मामले में आप को उन्हीं से बात करनी चाहिए। यदि मामला उन के बस का न हो तो किसी स्थानीय सीनियर वकील की इस मामले में सलाह ले कर मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहिए

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