तीसरा खंबा

नोटेरी से तस्दीक विक्रय अनुबंध के बाद विक्रय पत्र की रजिस्ट्री कैसे कराएँ?

अमित जाँगीड़ पूछते हैं –

मैं ने गाँव में एक 252 वर्ग फुट का भूखंड खरीदा है। जिस विक्रयपत्र केवल नोटेरी द्वारा तस्दीक किया गया है। किस प्रकार से उस की रजिस्ट्री कराई जा सकती है?

 उत्तर –

अमित जी,

किसी भी स्थाई संपत्ति का विक्रय पत्र कानून द्वारा तभी मान्य हो सकता है जब कि वह उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले उप पंजीयक के यहाँ पंजीकृत हो।  यदि आप के पास का दस्तावेज केवल नोटेरी द्वारा तस्दीक किया हुआ है तो वह विक्रय-पत्र नहीं है केवल विक्रय का अनुबंध है। यदि आप विक्रय का मूल्य अदा कर चुके हैं तो विक्रेता से कहिए कि वह विक्रयपत्र निष्पादित कर उप पंजीयक के यहाँ पंजीकृत कराएँ। 
इस के लिए विक्रेता को उप पंजीयक के कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। साथ में आप को दो गवाह भी ले जाने होंगे और स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क भी अदा करनी पड़ेगा। पंजीकरण हो जाएगा। यदि विक्रेता विक्रय पत्र निष्पादित करने और उसे पंजीकृत कराने में आनाकानी करे तो आप उसे कानूनी नोटिस दें और फिर भी वह ऐसा न करे तो आप विक्रय पत्र निष्पादित करने और उसे पंजीकृत करवाने के लिए उक्त अनुबंध जो कि एक संविदा भी है उस की विनिर्दिष्ट पालना कराने के लिए सिविल न्यायालय में दावा पेश कर सकते हैं। न्यायालय डिक्री पारित कर देगा उस के उपरांत आप उस डिक्री के आधार पर विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक के कार्यालय में जा कर करवा सकते हैं।
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