तीसरा खंबा

विवाह पंजीकृत है तो साथ रहें, लेकिन सावधानी के साथ …

‘तीसरा खंबा’  8वें वर्ष में …

समस्याHindu Marriage1

रवि सोनी ने कृष्णापुरा, ब्यावरा, मध्य प्रदेश से समस्या भेजी है कि-

मैं ने अनुसूचित जाति की अंजुलता बंशीवाल उम्र २४ वर्ष निवासी नरसिंहगढ़ से आर्य समाज सीहोर में विवाह किया। आर्य समाज सीहोर द्वारा विवाह प्रमाण पत्र जारी किया गया है आपके कहे अनुसार मैं ने सिहोर नगर पालिका से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया है। श्रीमान हमारा यह विवाह हम दोनों के परिवार से छिपा हुआ है। अभी मेरी पत्नी उस के माता पिता के घर में निवास कर रही है, शादी के पहले हम दोनों के मध्य तय हुआ था की अंजू अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए राजी करेगी और घर वालों के राजी नहीं होने पर हम साथ रहने लगेंगे। मेरी पत्नी के हर प्रयास के बाद भी वह इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं। जब कि मेरे घर वाले इस रिश्ते से सहमत हैं। अब हम दोनों के सामने समस्या यह है कि अगर अंजू लता अपने घर से मेरे साथ रहने के लिए आती है तो स्वाभाविक रूप से अंजुलता के घरवाले मेरे विरुद्ध अपहरण बलात्कार जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्ध करना चाहेंगे। कृपया मेरा मार्ग दर्शन कर कुछ ऐसा उपाय बताएँ जिस से मेरी पत्नी और मैं साथ निवास कर सकें और किसी प्रकार के अपराध अंजुलता के घरवाले मेरे विरुद्ध दर्ज़ न करवा सकें। क्यूंकि मेरे घर का पालन पोषण करने वाला में ही हूँ हम दोनों बिना किसी क़ानूनी अड़चन के साथ रहना चाहते हैं। हमें क्या करना चाहिए जिससे किसी प्रकार की समस्या से

बचा जा सके?

समाधान-

प की समस्या काल्पनिक है। आप चाहते हैं कि कोई आप के विरुद्ध रिपोर्ट कराए और कोई जाँच तक न करे। ऐसा सम्भव नहीं है। आप की पत्नी के माता पिता यदि कोई रिपोर्ट कराते हैं तो पुलिस कम से कम इस बात की जाँच अवश्य करेगी कि उन की रिपोर्ट में कोई सचाई है या नहीं। इस के लिए वह आप से और आप की पत्नी से पूछताछ भी कर सकती है। आप को इस के लिए तैयार रहना चाहिए। उस में परेशान होने की कोई बात नहीं है। जब तक आप की पत्नी खुद अपने माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत का खुद समर्थन नहीं करती तब तक आप को कोई परेशानी नहीं होगी। आप को अपनी पत्नी से बात कर के उसे ब्यावरा बुला लेना चाहिए और अपने साथ रहने को कहना चाहिए। वह आ जाती है तो उसे साथ रखना चाहिए।

प ब्यावरा से हैं और आप की पत्नी अंजु नरसिंहगढ़ से हैं। दोनों एक ही जिले के नगर हैं। यदि आप को पूरा अंदेशा हो कि वे इस बात को समझते हुए भी कि अंजु आप के साथ है रिपोर्ट करा देंगे तो जिस दिन आप की पत्नी अपने माता पिता का घर छोड़े आप दोनों उसी दिन राजगढ़ जाएँ और सीधे कलेक्टर से मिल कर आवेदन दे दें। कि आप दोनों ने विवाह कर लिया है, आप दोनों का विवाह पंजीकृत भी हो चुका है और अब साथ रहने जा रहे हैं आप दोनों को अंदेशा है कि अंजू के परिवार वाले आप के विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट दर्ज करा कर आप को परेशान करेंगे और स्वतंत्र जीवन जीने में बाधा उत्पन्न करेंगे। इस कारण जिले की पुलिस को निर्देशित किया जाए कि जब भी आप के विवाह के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई जाए पुलिस उस पर जाँच भले ही करे लेकिन आप दोनों को तंग न करे।

मारा मानना है कि इतना करने के बाद आप को कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप समझते हैं कि पुलिस को बीच में डाले बिना भी आप की पत्नी के परिवार के लोग आप को परेशान करने के लिए हमला वगैरह कर सकते हैं तो आप दोनों को एक संयुक्त रिट याचिका इन्दौर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर पुलिस संरक्षा की मांग करनी चाहिए।

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