तीसरा खंबा

पड़ोसी के निर्माण कार्य से हानि होने पर कानूनी उपाय

रविन्दर सूद पूछते हैं ….

मैं एक भूखंड का स्वामी हूँ।  मेरे पड़ौस के भूखंड का स्वामी मेरे भूखंड से बिलकुल भी स्थान छोड़े बिना ही अपने भूखंड की खुदाई कर रहा है। इस से मेरे भूखंड का सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। क्या मेरे पड़ौसी को दोनों भूखंड़ों के बीच कुछ स्थान छोड़ना चाहिए? वास्तव में पड़ौसी ने किसी मिट्टी की ईंटें बनाने वाले को उस के भूखंड से चार फुट गहराई तक मिट्टी उठाने की इजाजत दे दी है। इस के बाद वह वहाँ तलघर बनाने की योजना है।

उत्तर-

सूद साहब! प्रत्येक व्यक्ति को अपने भूखंड में निर्माण कराने का अधिकार है। लेकिन वह यह निर्माण नगर निगम/ नगरपालिका/ नगर परिषद/विकास प्राधिकरण की अनुमति से उस के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करवा सकता है। वह अपने भूखंड में कोई भी खनन चाहे वह मिट्टी का ही क्यों न हो, नहीं करा सकता। आप को देखना चाहिए कि क्या वह नियमों के विरुद्ध बिना इजाजत लिए ही काम तो नहीं करवा रहा है। यह सूचना आप को अपने नगर निगम/ नगरपालिका/ नगर परिषद/विकास प्राधिकरण से प्राप्त हो सकती है कि उस ने निर्माण की स्वीकृति ले रखी है या नहीं? यदि उस ने स्वीकृति ले रखी है तो खुदाई का काम उस के अनुरूप है या नहीं?

यदि पड़ौसी बिना स्वीकृति प्राप्त किए निर्माण कार्य करवा रहा है तो आप अपने नगर निगम/ नगरपालिका/ नगर परिषद/विकास प्राधिकरण को शिकायत कर के काम रुकवा सकते हैं। इस के अलावा आप दीवानी अदालत में स्थाई व्यादेश (permanent injuction)  के लिए दावा प्रस्तुत करके व्यादेश (injuction) भी प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आप के पड़ौसी ने ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर रखी हो और वैध रूप से निर्माण कार्य (इस में खुदाई सम्मिलित है) कर रहा हो और आप के भूखंड को, उस पर बने किसी निर्माण को, उस पर चल रही किसी गतिविधि को हानि पहुँच रही हो या भविष्य में होने की संभावना हो तो भी आप स्थाई व्यादेश (permanent injuction)  के लिए दावा प्रस्तुत करके व्यादेश (injuction) प्राप्त कर सकते हैं। 

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