तीसरा खंबा

पड़ौसी के पेड़ों से घर की दीवार के नुकसान के हर्जाने और पेड़ हटाने के लिए दीवानी वाद प्रस्तुत करें।

समस्या-

बालौदा, छत्तीसगढ़ से राजेश लहरे ने पूछा है –

मै एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ।  मेरा पड़ोसी जात पात का द्वेश का भाव रखता है, उसने मेरे घर की बाउंड्रीवाल के चारों तरफ बांस और कई वृक्ष लगाए हैं, जो मेरे घर की दीवार को बुरी तरह से नष्ट कर रहे हैं।  पेड़ों से एक डाली तक तोड़ने पर गन्दी गन्दी गालियाँ देता है।  मैं इस व्यक्ति से काफी परेशान हूँ।  कृपया मेरा मार्गदर्शन करें की मै उनके वृक्ष को कैसे कटवा सकता हूँ जो मेरे घर की दीवार को नष्ट कर रहे हैं?

समाधान-

Damages from treesप ने यह नहीं बताया कि जिस भूमि पर आप के पड़ौसी ने पेड़ लगाए हैं वह किस के स्वामित्व की है, वह उस व्यक्ति के स्वामित्व की है या फिर सार्वजनिक भूमि पर है? यदि वह उस व्यक्ति के स्वामित्व की है तो आप को हर्जाने व स्थाई व्यादेश प्राप्त करने हेतु दीवानी वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए और उस व्यक्ति से आप के मकान की दीवार की क्षति के लिए हर्जाने की मांग करते हुए पेड़ों को हटाने की राहत दिलाने की प्रार्थना न्यायालय से करना चाहिए। इसी मुकदमे में अस्थाई व्यादेश हेतु आवेदन प्रस्तुत कर पेड़ों को हटाने या निरंतर छाँटने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर तुरंत राहत भी प्राप्त की जा सकती है।

दि ये पेड़ सार्वजनिक भूमि पर लगाए गए हैं तो आप को ग्राम पंचायत, नगर पालिका जो भी हो वहाँ शिकायत करनी चाहिए और पेड़ हटाने का निवेदन करना चाहिए। इस के लिए आप जिला कलेक्टर को भी लिख सकते हैं। इन से भी काम न चले तो आप एसडीओ के न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस के अतिरिक्त ग्राम पंचायत/नगरपालिका और उस व्यक्ति को पक्षकार बनाते हुए हर्जाने और अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।

दि वह व्यक्ति आप को जाति के कारण अपमानित व प्रताड़ित करता है और दो सवर्ण व्यक्ति इस बात के गवाह हों तो आप पुलिस थाना में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराएँ। पुलिस उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

Exit mobile version