वीरेन्द्र कुमावत ने पूछा है –
मेरी पत्नी 35 वर्ष पहले मुझे छोड़ कर दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई और मेरी पुत्री को साथ ले गई। वह मुझ से बिना तलाक लिए उस व्यक्ति के साथ रह रही है। क्या वह मेरे मरने के बाद मेरी पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का दावा कर सकती है?
उत्तर –
वीरेन्द्र जी,
आप की शंका बिलकुल सही है। आप की देहावसान के उपरान्त आप के परिवार की पैतृक संपत्ति में जो भी आप का हिस्सा होगा उस में आप के उत्तराधिकारियों का हिस्सा होगा। आप की पत्नी भले ही आप को 35 वर्ष पूर्व छोड़ कर चली गई हो किन्तु वह विधिक रूप से आप की पत्नी है। जब तक आप उस के विरुद्ध विवाह विच्छेद की डिक्री न्यायालय से प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वह आप की पत्नी बनी रहेगी। उसी अवस्था में यदि आप का देहावसान हो जाता है तो वह अन्य उत्तराधिकारियों के समान आप की भी उत्तराधिकारी बनी रहेगी और एक भाग उसे भी प्राप्त होगा। यदि आप नहीं चाहते कि आप की पत्नी को आप की पैतृक संपत्ति में कोई भाग प्राप्त हो, तो आप को उस से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करनी होगी।
आप की पुत्री जो आप की पत्नी के साथ चली गई है, वह भी आप की उत्तराधिकारी होगी और उत्तराधिकार विधि के अनुसार उस का भी आप की पैतृक संपत्ति में एक भाग होगा। आप अपनी पुत्री को उस के भाग को किसी भी प्रकार कम नहीं कर सकते। उसे तो आप की पैतृक सम्पत्ति में उत्तराधिकार रहेगा और वह अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी बनी रहेगी।
यदि कोई संपत्ति आप की स्व-अर्जित संपत्ति है तो आप उस की वसीयत अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम कर सकते हैं और जिन्हें आप उत्तराधिकार से वंचित करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन पैतृक संपत्ति में आप अपने देहावसान के दिन जीवित आप के उत्तराधिकारियों में से किसी को भी वंचित नहीं कर सकते।