तीसरा खंबा

पत्नी कोई बन्धक नहीं जो उसे सताने पर फिरौती मिल जाए।

MUSLIM YOUNG WOMANसमस्या-

लुधियाना, पंजाब से पद्मिनी डबराल ने पूछा है –

मेरे पति मेरे भाई से धन चाहते हैं और भाई नहीं दे रहा है इस लिए मेरे पति ने मुझे मारा और घर से बाहर निकाल दिया। यही नहीं उन्हों ने वहाँ स्थानीय पुलिस वालों को रुपए दे कर मेरे विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट करवा दी कि मैं ने 10 तोला सोना चोरी किया है और अपने पति को मारा है। मेरी एक साल की बच्ची है। मैं अब क्या करूँ?

समाधान-

प को चाहिए था कि आप को जब मारा और घर से निकाला तुरन्त पुलिस थाना में रिपोर्ट करातीं। पर संभवतः आप इस बात से डर गईं कि पुलिस आप के पति से मिली हुई है। आप को तुरंत पुलिस अधीक्षक से मिल कर अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए और पुलिस थाना की शिकायत भी करनी चाहिए।

वैसे आप के साथ जो व्यवहार हुआ है वह भा.दंड संहिता की धारा 498-ए का अपराध है। भारत में अधिकांश पति पत्नी को बंधक मानते हैं और सोचते हैं कि उसे कष्ट देने या या कष्ट देने की धमकी से उस के मायके वाले फिरौती की रकम दे देंगे। इस मिथक को तोड़ना पड़ेगा और उस के लिए महिलाओँ को अपने मन के भय निकाल कर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, थाना कार्यवाही नहीं करता है तो पुलिस अधीक्षक के पास जाना होगा और वहाँ भी कार्यवाही नहीं होती है तो न्यायालय में सीधे परिवाद प्रस्तुत करना होगा।

प को भी चाहिए कि पुलिस अधीक्षक को शिकायत देने के बाद भी कार्यवाही नहीं होती है तो सीधे न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करें। आप के पति ने जो रिपोर्ट कराई है उसे साबित करना आसान नहीं है वे झूठे सिद्ध होंगे।

प को हिंसक व्यवहार के बाद घर से निकाल दिया है। आप को न्यायालय में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा अधिनियम में कार्यवाही करनी चाहिए। जिस में आप अपने लिए तथा अपनी पुत्री के लिए भरण पोषण का नियमित खर्च तथा पति के हिंसक व्यवहार से सुरक्षा की मांग कर सकती हैं। भरण पोषण के लिए आप धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भी कार्यवाही कर सकती हैं। यहाँ तक कि क्रूरता की इस घटना के लिए आप अपने पति से विवाह विच्छेद के लिए आवेदन भी कर सकती हैं।

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