तीसरा खंबा

पत्नी ने पुनर्विवाह के कारण पेंशन त्याग दी, लेकिन बच्चों को पेेंशन पाने का अधिकार है।

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आशुतोष यादव ने भोपाल, मध्य प्रदेश से समस्या भेजी है कि-

मेरी पत्नी ने मेरे साथ पुनर्विवाह किया है। उनके पूर्व पति सरकारी कर्मचारी थे, मृत्यु के बाद मेरी पत्नी को अनुकम्पा नियुक्ति मिल गई। पहले पति से उन्हें दो बच्चे हैं जिनकी वर्तमान उम्र 10 व 11 साल है। पुनर्विवाह के समय मेरी पत्नी को विधवा पेंशन मिल रही थी, परंतु मेरी पत्नी की पूर्व सास ने पेंशन मिलने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। जिस के बाद हमारी ओर से पेंशन बंद करने का आग्रह विभाग से किया जो विभाग ने स्वीकार करके पेंशन बंद कर दी। परन्तु मैं और मेरी पत्नी ये जानना चाहते है कि क्या फिर से फैमली पेंशन हमारे बच्चों के नाम से ट्रांसफर होकर चालू हो सकती है या नहीं?

समाधान-

किसी भी मृत सरकारी कर्मचारी की संतानों को जब तक वे बालिग नहीं हो जाते या उन का विवाह नहीं हो जाता तब तक पेंशन पाने का अधिकार है। आप की पत्नी ने अपनी पेंशन खुद बन्द कराई है। लेकिन बच्चों की पेंशन अभी चालू रह सकती है।

प की पत्नी अपने बच्चों की पेंशन के लिए अभी भी आवेदन दे सकती हैं। आप को पेंशन विभाग में संपर्क कर के उचित प्रकार से आवेदन करना चाहिए। यदि पेंशन विभाग पेंशन देने से मना करता है तो फिर इस के लिए न्यायालय जाया जा सकता है।

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